मनी लॉन्ड्रिंग का मामला: हसन मुश्रीफ के बेटों की अग्रिम जमानत पर 6 मार्च को सुनवाई

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मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक हसन मुश्रीफ (MLA Hasan Mushrif) के तीन बेटों ने अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail)  की विशेष अदालत में गुहार लगाई। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर 6 मार्च को सुनवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) हसन मुश्रीफ के खिलाफ 35 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला (Money Laundering Case) दर्ज किया है। इस मामले में उनके तीन बेटों पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है।

ईडी ने हसन मुश्रीफ के बेटों नवीद, आबिद और साजिद की अग्रिम जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है। ईडी के वकीलों ने अदालत में स्पष्ट किया कि जब तक याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक वे कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे। मुश्रीफ के बेटों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा, अमित देसाई और प्रशांत पाटिल पेश हो रहे हैं।

जमानत देने से जांच होगी प्रभावित

हसन मुश्रीफ के बेटों ने अपनी याचिका में कहा है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गिरफ्तारी की धमकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी ने उनकी अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। जांच के लिए बुलाए जाने के बावजूद वे पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने दावा किया है कि जमानत देने से जांच प्रभावित होगी। हसन मुश्रीफ समेत 16 लोगों के खिलाफ मुरगुड पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। ईडी इसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामले की जांच कर रही है। 

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