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मालाड भूमि निविदा मामले में जांच के आदेश, सरकार ने लगाई रोक; आरोपों से बढ़ा विवाद
TDR Allocation Controversy: मुंबई के मालाड में आवास परियोजना की भूमि निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों पर सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच पूरी होने तक सभी कार्यों पर रोक लगा दी गई है।
- Written By: अपूर्वा नायक

मंत्री माधुरी मिसाल (सोर्स: सोशल मीडिया)
Malad Land Tender Irregularities Probe: महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को मुंबई के मालाड इलाके में आवास परियोजना प्रभावित लोगों से संबंधित परियोजना के लिए भूमि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की जांच के आदेश दिये और यह भी निर्देश दिया कि जांच पूरी होने तक कोई और कार्रवाई न की जाए।
शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने विधानसभा को बताया कि इस मामले की जांच एक अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी और इस संबंध में मनपा को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।
यह मुद्दा कांग्रेस सदस्य असलम शेख द्वारा ध्यानाकर्षण नोटिस के माध्यम से उठाया गया था, जिसमें योगेश सागर और एम पटेल (दोनों भाजपा विधायक) सहित विभिन्न सदस्यों द्वारा पूरक प्रश्न पूछे गए थे। सदस्यों ने आरोप लगाया कि भूमि आवंटन मामले में डेवलपर को हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) और देय राशि से कहीं अधिक प्रीमियम प्रदान किया गया था, जिससे संभावित भ्रष्टाचार की आशंकाएं बढ़ गईं।
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वरिष्ठ अधिकारी करेंगे विस्तृत जांच
- उन्होंने सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा मामले की जांच की मांग की। इन चिंताओं का जवाब देते हुए मंत्री माधुरी मिसाल ने कहा कि सरकार आगे की कार्रवाई तय करने से पहले वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से विस्तृत जांच करेगी, विधायक असलम शेख ने मलाड (पूर्व) में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए आवास परियोजना में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया था।
- उन्होंने दावा किया कि मूल रूप से पुलिस कर्मचारियों के आवासों के लिए आरक्षित भूमि को पीएपी आवास योजना के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था, और अप्रैल 2025 के बाद प्रति आवास इकाई की लागत 32.21 लाख रुपये से बढ़कर 50।98 लाख रुपये हो गई थी।
50 प्रतिशत टीडीआर पर उठाए गए सवाल
- विधायक ने कहा कि इस संशोधन के परिणामस्वरूप लगभग 618 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी नए सर्वेक्षण या स्वतंत्र मूल्यांकन के भूमि का मूल्यांकन 84,460 रुपये। प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 1।33 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया, जिससे मिलीभगत की आशंका पैदा होती है।
- विधायक ने निविदा शर्तों का कथित उल्लंघन करते हुए 50 प्रतिशत टीडीआर और प्रीमियम राशि अग्रिम रूप से दिए जाने को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने मामले की उच्च-स्तरीय जांच, संशोधित स्वीकृति पत्र (एलओए) को निलंबित करने और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
मंत्री माधुरी मिसाल ने क्या कहा ?
मंत्री माधुरी मिसाल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि परियोजना का कार्यान्वयन ‘विकास योजना 2034’ और लागू नियमों के अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार, 40 प्रतिशत भूमि पुलिस आवास के लिए निर्धारित की गई है।
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जबकि शेष 60 प्रतिशत भूमि परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के आवास के लिए आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि संशोधित लागत पंजीकरण महानिरीक्षक द्वारा स्वीकृत अद्यतन मूल्यांकन के आधार पर तय की गई है, उन्होंने कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया और निविदा प्रक्रिया पारदर्शी थी।
Malad land tender irregularities probe maharashtra housing
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