एसटी बस में 50% किराया छूट पर ब्रेक? महाराष्ट्र सरकार ने बदले नियम, जानें क्या करना होगा अब

Maharashtra News: महाराष्ट्र ST बसों में महिलाओं व वरिष्ठ नागरिकों को छूट अब सिर्फ एसटी का पहचान पत्र दिखाने पर मिलेगी। महायुति सरकार ने महिलाओं के लिए 50% किराया छूट योजना लागू की थी।
ST BUS
एसटी बस (सोर्स: सोशल मीडिया)
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ST Bus Discount Id Card News: महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल (ST) ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में मिलने वाली छूट को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को इस छूट का लाभ उठाने के लिए एसटी महामंडल का विशेष पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार की ओर से महिलाओं को खुश करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने एसटी बस यात्रा में 50% छूट देने की घोषणा की थी।

इस निर्णय का लाभ आज भी राज्य की करोड़ों महिलाएं उठा रही हैं। मार्च 2023 से महिलाओं को एसटी की सभी प्रकार की बस सेवाओं- साधारण, मिनी, निमआराम, शिवशाही और शिवशाही स्लीपर- में 50% की छूट दी जा रही है।

यह सुविधा अब भी लागू है, लेकिन पहले इस छूट के लिए आधार कार्ड दिखाना जरूरी था। यदि आधार कार्ड नहीं होता था तो यात्री को छूट नहीं मिलती थी। लेकिन अब एसटी महामंडल ने यह नियम बदल दिया है और कहा है कि अब केवल एसटी परिवहन विभाग का अधिकृत पहचान पत्र दिखाने पर ही महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को छूट दी जाएगी।

बिना पहचान पत्र के नहीं मिलेगा लाभ

एसटी महामंडल द्वारा यह विशेष पहचान पत्र जारी किया जाएगा, और इसके लिए महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को जल्द से जल्द यह पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा। यदि आपके पास यह विशेष एसटी पहचान पत्र नहीं है, तो आपको एसटी यात्रा में 50% छूट का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में पूरा टिकट किराया चुकाना होगा।

सरकार द्वारा शुरू की गई छूट योजनाओं का लाभ सही और पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एसटी महामंडल ने यह निर्णय लिया है। छूट का दुरुपयोग रोकने के लिए महामंडल की ओर से यह अधिकृत पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

एसटी महामंडल को विश्वास है कि इस निर्णय से छूट की सुविधा सही लाभार्थियों तक पहुंचेगी और योजना को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुव्यवस्थित रूप से लागू किया जा सकेगा।

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