Mumbai 26/11 Attack Hafiz Saeed: मुंबई 26/11 आतंकी हमले के मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई पुलिस ने बड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद और जकी-उर-रहमान लखवी समेत छह पाकिस्तानी आरोपियों के खिलाफ ‘प्रोक्लेमेशन ऑर्डर’ तामील कराने के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के माध्यम से इंटरपोल से संपर्क किया है।
मुंबई की विशेष अदालत में अंतरिम रिपोर्ट पेश करते हुए विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने बताया कि संबंधित आदेश गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि सभी आरोपी फिलहाल पाकिस्तान में हैं। गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में 3 अगस्त को पावती पत्र भी प्राप्त हो चुका है।
पुलिस का उद्देश्य इन आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया के दायरे में लाना और उनके भारत में मौजूद नहीं होने की स्थिति में भी मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाना है।
पुलिस ने मामले की अगली प्रक्रिया और अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी अदालत के समक्ष रखने के लिए 17 सितंबर तक का समय मांगा है। प्रस्तावित प्रक्रिया के तहत इंटरपोल के माध्यम से घोषणा आदेश आरोपियों तक पहुंचने के बाद उन्हें अदालत के समक्ष पेश होने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाएगा। यदि आरोपी निर्धारित अवधि में अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो कानून के तहत उनकी गैरमौजूदगी में मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जा सकेगी।
मुंबई पुलिस ने इस कार्रवाई के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 356 के प्रावधानों का सहारा लिया है। यह प्रावधान कुछ परिस्थितियों में फरार आरोपियों के भारत में मौजूद नहीं होने पर उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति देता है।
पुलिस की इस पहल से 26/11 मामले में लंबे समय से पाकिस्तान में मौजूद आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश तेज हुई है। अब इंटरपोल और गृह मंत्रालय के स्तर पर होने वाली कार्रवाई के बाद मामले की अगली दिशा स्पष्ट होगी।