-
बुध, 29 जुलाई 2026 ई-पेपर
Top News
- Hindi News »
- Maharashtra »
- Maharashtra Govt Issues Social Media Rules For Government Employees
महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल के नए नियम जारी किए, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
- Written By: आकाश मसने
Social media Rules For Government Employees: महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी की हैं। यूनिफॉर्म में रील बनाने, राजनीतिक टिप्पणी करने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है।

महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल के नए नियम जारी (सोर्स: AI)
Maharashtra Government Employee Social Media Rules: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार 28 जुलाई को जारी एक आधिकारिक परिपत्रक (Circular) के जरिए चेतावनी दी कि यदि कोई भी कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ ‘महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज रूल्स’ के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह नया नियम राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों, संविदात्मक कर्मियों, आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों, बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगा। हाल ही में नीट परीक्षा के विरोध में हुए देशव्यापी आंदोलनों और सोशल मीडिया पर कर्मचारियों की सक्रियता को देखते हुए सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है।
रील, वर्दी का इस्तेमाल और राजनीतिक टिप्पणियों पर प्रतिबंध
नए नियमों के मुताबिक, कोई भी शासकीय कर्मचारी राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी वर्तमान या हालिया नीतियों, फैसलों या राजनीतिक घटनाक्रमों पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी या आलोचनात्मक बयान नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, घृणास्पद, मानहानिकारक या समाज में भेदभाव फैलाने वाली सामग्री को शेयर, फॉरवर्ड या अपलोड करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
सम्बंधित ख़बरें
पत्नी का गुजारा भत्ता आधा: मुंबई कोर्ट ने 50,000 से घटाकर 25,000 किया, कहा- बच्चे का खर्च माता-पिता उठाएं
मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज कुंद्रा हाई कोर्ट पहुंचे, पीएमएलए अदालत के समन को दी चुनौती
छत्रपति संभाजीनगर जलापूर्ति: हर घर पहुंचेगा पानी, ₹6,000 में मिलेगा नल कनेक्शन, जानें पूरी योजना!
कस्टडी में मौत पर सख्ती: फॉरेंसिक जांच, वीडियो पोस्टमार्टम अनिवार्य; 18 माह तक सुरक्षित रहेगा CCTV डेटा
पर्सनल सोशल मीडिया और ऑफिशियल यूनिफॉर्म
सरकारी कर्मचारियों को अपने पर्सनल और ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स को पूरी तरह से अलग रखना होगा। प्रोफाइल फोटो को छोड़कर, पर्सनल अकाउंट्स पर ऐसी रील्स, फोटो या वीडियो अपलोड करने पर सख्त रोक है जिनमें ऑफिशियल पद, लोगो, यूनिफॉर्म या सरकारी संपत्ति जैसे- गाड़ियां और इमारतें दिखाई देती हों।
गोपनीयता और आत्म-प्रशंसा से दूर रहने की हिदायत
सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी या अनुमति के बिना सोशल मीडिया पर कोई भी गोपनीय दस्तावेज, ऑफिशियल रिकॉर्ड या जानकारी शेयर नहीं की जा सकती। इसके अलावा, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने काम से जुड़ा कंटेंट पोस्ट करते समय सावधानी बरतें ताकि यह खुद के प्रचार जैसा न लगे।
WhatsApp के जरिए ऑफिशियल बातचीत की अनुमति
सरकारी योजनाओं का प्रचार करने और ऑफिस के कामकाज में तालमेल बिठाने के लिए WhatsApp और Telegram जैसे मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म का ऑफिशियल तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, कर्मचारियों को केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबंधित किसी भी वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करने की मनाही है। साथ ही, ट्रांसफर होने की स्थिति में ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स का सही तरीके से हैंडओवर करना जरूरी है।
यह भी पढ़ें:- मकई के छिलकों पर कूदकर प्रैक्टिस कर कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता सिल्वर, जानें कौन है नासिक के सर्वेश कुशारे
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी ‘महाराष्ट्र सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1979’ लागू होते हैं। सर्कुलर में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि जो कर्मचारी इन गाइडलाइंस या आचरण नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ ‘महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1979’ के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Maharashtra govt issues social media rules for government employees
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
लेटेस्ट न्यूज़
मुरैना में एक्सपायरी देसी शराब की बिक्री का आरोप, 100 रुपये में तीन बिक रहे ‘पउआ’; जांच की मांग तेज
Jul 29, 2026 | 12:28 PMमहाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल के नए नियम जारी किए, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
Jul 29, 2026 | 12:28 PMपत्नी का गुजारा भत्ता आधा: मुंबई कोर्ट ने 50,000 से घटाकर 25,000 किया, कहा- बच्चे का खर्च माता-पिता उठाएं
Jul 29, 2026 | 12:28 PMवास्तेगुने हुईंया, Delulu से FOMO तक, संसद में खूब गूंजे Gen-Z के ट्रेंडिंग स्लैंग; क्या है इन शब्दों का मतलब?
Jul 29, 2026 | 12:19 PMLPG Delivery: इंडेन गैस का बड़ा ऐलान, अब सिर्फ 4 घंटे में होगी आपके घर पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी
Jul 29, 2026 | 12:15 PMमनी लॉन्ड्रिंग केस में राज कुंद्रा हाई कोर्ट पहुंचे, पीएमएलए अदालत के समन को दी चुनौती
Jul 29, 2026 | 12:10 PMछत्रपति संभाजीनगर जलापूर्ति: हर घर पहुंचेगा पानी, ₹6,000 में मिलेगा नल कनेक्शन, जानें पूरी योजना!
Jul 29, 2026 | 12:08 PMवीडियो गैलरी

मामा बचा लो…बर्बाद हो गए! मूंग की मांग पर भोपाल में सड़क पर उतरे किसान, CM हाउस घेरने की तैयारी, देखें VIDEO
Jul 28, 2026 | 10:16 PM
शादी से इनकार! सनकी प्रेमी ने बीच सड़क पर प्रेमिका को बाइक से मीलों तक घसीटा, रूह कंपा देने वाला देखें VIDEO
Jul 28, 2026 | 09:56 PM
नौकरी मिली फिर भी बेरोजगार! भोपाल में चयनित शिक्षकों का हल्ला बोल, शादी टूटने की आई नौबत; देखें VIDEO
Jul 28, 2026 | 09:54 PM
झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है…संसद में अखिलेश यादव का BJP सरकार पर तंज, देखें VIDEO
Jul 28, 2026 | 09:37 PM
संसद में प्रियंका गांधी का बड़ा हमला, प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और AK-47 के इस्तेमाल पर उठाए सवाल- VIDEO
Jul 28, 2026 | 09:24 PM
हमारे 25 विधायक NDA पर भारी, छात्रों के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर बरसे तेजस्वी यादव; सरकार को दिया अल्टीमेटम
Jul 28, 2026 | 02:53 PM











