जलगांव के ग्रामीण इलाकों में खुले स्कूल, कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील

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जलगांव : मंत्रिमंडल के निर्देश पर जलगांव जिले के पालिका, महानगरपालिका क्षेत्र के स्कूलों को छोड़कर ग्रामीण भागों में पहली से बारहवीं तक के स्कूल शुरू करने की जिलाधिकारी (District Magistrate) ने परमिशन (Permission) दी है। सोमवार (Monday) से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खुल गए। लेकिन  पालिका, नगर परिषद,  महानगरपालिका क्षेत्र के स्कूल अभी नहीं खुलेंगे।

इस संदर्भ में जारी सर्कुलर में स्कूल खोलने के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। एक बार फिर से ग्रामीण भागों में स्कूल की घंटी सुनाई दी है। इससे अभिभावकों और बच्चों ने राहत की सांस ली है। शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 में राज्य की पहली से बारहवीं तक के स्कूल स्थानीय स्थिति पर विचार कर सोमवार 24 जनवरी से शुरू करने का अधिकार स्थानीय प्राधिकरण को दिया गया है।

वैक्सीनेशन पूरी करे

स्कूल खोलने में पूरी सावधानी बरतने की अपील की गई हैं। सभी शिक्षकों और अन्य कर्मचारी की वैक्सीनेशन पूरी हो चुकी हो। विद्यार्थियों के उम्र वर्ग के अनुसार आवश्यक वैक्सीनेशन का डोज ले। यह निर्देश पालकमंत्री गुलाबराव पाटिल ने दिया है। जिलाधिकारी अभिजीत राउत और सीईओ डॉ. पंकज आशिया ने ग्रामीण भागों शिक्षण संस्थाओं और स्कूलों के नियमों का सख्ती से पालन कर क्लास शुरू करने की अपील की है।

ग्रामीण भाग के विद्यार्थियों का आंकड़ा

  • पहली से पांचवीं - 3 लाख 75 हजार 461
  • छठी से आठवीं - 2 लाख 33 हजार 235
  • नवमी से दसवीं - एक लाख 48 हजार 467
  • ग्यारहवीं से बारहवीं - एक लाख 3 हजार 604

ऐसे है नियम

  • जिन गांवों में एक्टिव मरीजों की संख्या 10 से कम है वहां स्कूल खोले जाए
  • स्पर्धा, खेल स्पर्धा, गैदरिंग, सामूहिक विद्यार्थी डांस, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक
  • स्कूल के सभी शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को वैक्सीन लेने की जरूरत
  • माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों को लेकर 15 से 17 उम्र के सभी पात्र विद्यार्थियों का आठ दिन के अंदर वैक्सीनेशन
  • स्कूल में सभी के लिए सौ फीसदी मास्क पहनना अनिवार्य
  • सभा सम्मेलन, शिक्षा परिषद की बैठक ऑनलाइन हो
  • विद्यार्थियों के प्रार्थना में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो
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