

Sambhajinagr Food License Suspended FDA Inspection: छत्रपति संभाजीनगर के वालूज औद्योगिक क्षेत्र स्थित सोडेक्सो इंडिया सर्विसेज की कैंटीन का खाद्य व्यवसाय लाइसेंस खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निरीक्षण में कैंटीन को 106 में से सिर्फ 44 अंक मिले और स्वच्छता व खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर कमियां सामने आईं।
छत्रपति संभाजीनगर के वालूज औद्योगिक क्षेत्र स्थित सोडेक्सो इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की कैंटीन पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने कार्रवाई की है। यह कैंटीन गुडईयर साउथ एशिया टायर्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में संचालित होती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कैंटीन का खाद्य व्यवसाय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
विधायक प्रशांत बंब द्वारा कैंटीन में अनियमितताओं की जांच के लिए पत्र दिए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रज्ञा प्रमोद सुरसे ने 30 सितंबर 2026 को कैंटीन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कैंटीन को निर्धारित 106 में से केवल 44 अंक मिले।
निरीक्षण में गर्म और ठंडे भोजन के लिए आवश्यक तापमान नियंत्रण की उचित व्यवस्था नहीं मिली। भोजन तैयार करने, सब्जियां काटने और भोजन परोसने वाले स्थानों पर अत्यधिक गंदगी पाई गई।
कैंटीन के फर्श की कुछ टाइलें टूटी हुई थीं और वहां पानी जमा था। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था भी अस्वच्छ पाई गई। भोजन रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा रेफ्रिजरेटर जंग लगा और क्षतिग्रस्त मिला।
निरीक्षण के दौरान कच्चे और पके भोजन के साथ-साथ शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को एक साथ रखने की स्थिति भी सामने आई। इससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने का खतरा बताया गया।
इसके अलावा कैंटीन परिसर में मकड़ी के जाले मिले। कीट नियंत्रण से संबंधित आवश्यक अभिलेख भी उपलब्ध नहीं थे। खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की गुणवत्ता की नियमित जांच नहीं किए जाने की बात भी निरीक्षण में सामने आई।
खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों के चिकित्सकीय परीक्षण और टीकाकरण से संबंधित प्रमाणपत्र भी नियमानुसार उपलब्ध नहीं पाए गए। प्रशासन ने इन सभी कमियों को गंभीरता से लेते हुए खाद्य व्यवसाय लाइसेंस निलंबित किया है।
FDA ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) के तहत लाइसेंस निलंबित किया है। प्रशासन ने कैंटीन संचालक को सभी कमियां दूर कर उनका प्रमाण प्रस्तुत करने वाली अनुपालन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
अनुपालन रिपोर्ट मिलने के बाद कैंटीन का दोबारा निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद ही खाद्य व्यवसाय लाइसेंस बहाल करने को लेकर निर्णय लिया जाएगा।