छत्रपति संभाजीनगर में कोल्ड स्टोरेज पर FDA का छापा, 3,749 किलो गुड़ और 473 किलो सौंफ जब्त कर किया सील

Chhatrapati Sambhajinagar Food Safety Raid: संभाजीनगर के जाधववाड़ी स्थित कोल्ड स्टोरेज से खाद्य प्रशासन ने 4,222 किलो संदिग्ध गुड़ और सौंफ जब्त की। 2.91 लाख रुपये के माल के साथ परिसर बंद कराया गया।
Food Safety Raid Cold Storage Chhatrapati Sambhajinagar
कोल्ड स्टोरेज से FDA ने गुड़ और सौंफ जब्त की(फोटो नवभारत)
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Highlights

  • कुल जब्ती: 4,222 किलो खाद्य सामग्री, कीमत ₹2,91,335।

  • कार्रवाई की जगह: जाधववाड़ी स्थित औरंगाबाद कोल्ड स्टोरेज एलएलपी।

  • प्रशासन की सख्ती: सामग्री सीलबंद, बिक्री और निस्तारण पर अगले आदेश तक रोक।

FDA Raid On Cold Storage: त्योहारों के दौरान नागरिकों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य प्रशासन ने छत्रपति संभाजीनगर जिले में जाधववाड़ी स्थित औरंगाबाद कोल्ड स्टोरेज एलएलपी पर छापा मारकर 4,222 किलो संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की।

जब्त माल का मूल्य 2 लाख 91 हजार 335 रुपये है। बिना अनुमति संचालित होने के कारण संबंधित कोल्ड स्टोरेज को तत्काल बंद कर दिया गया। यह जानकारी खाद्य व सुरक्षा विभाग के सहाय्यक आयुक्त श्रीकांत करकले ने दी।

‘सुरक्षित खाद्य, सुरक्षित महाराष्ट्र’ अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी कीर्तिका एल. झाडे ने 21 अक्टूबर को सर्वेक्षण क्रमांक 5 स्थित कोल्ड स्टोरेज में जांच की। इस दौरान बिना उचित लेबल वाली खाद्य सामग्री का भंडार मिला। इसमें खुला गुड़, सौंफ और ‘न्यू बिग बॉस’ ब्रांड की विशेष सौंफ शामिल है।

4,222 किलो गुड़ और सौंफ जब्त, कीमत 2.91 लाख रुपये

खाद्य व सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त श्रीकांत करकले ने बताया कि छत्रपति संभाजीनगर जाधववाड़ी स्थित कोल्ड स्टोरेज में की गई कार्रवाई के दौरान कुल 4,222 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई है। इसमें 3,749 किलो गुड़, 25 किलो सामान्य सौंफ और 448 किलो ‘न्यू बिग बॉस’ ब्रांड की विशेष सौंफ शामिल है।

जब्त की गई सामग्री का कुल बाजार मूल्य 2 लाख 91 हजार 335 रुपये आंका गया है। खाद्य प्रशासन ने जांच के दौरान इन खाद्य पदार्थों पर उचित लेबल नहीं पाए जाने के कारण कार्रवाई की। जब्त सामग्री को मौके पर ही सीलबंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है। प्रशासन के अगले आदेश तक इस माल की बिक्री, निस्तारण या सील से छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी।

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FDA की चेतावनी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 23 और 26 के उल्लंघन के मामले में यह कार्रवाई की गई। जब्त सामग्री को मौके पर ही सीलबंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक न तो इस माल की बिक्री या निस्तारण किया जा सकेगा और न ही सील से छेड़छाड़ की अनुमति होगी। खाद्य प्रशासन ने नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध आगे भी कानूनी कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है।

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