

Sambhajinagar Municipal Action Against Illegal Plotting: छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए पहाडसिंगपुरा, नारेगांव और भावसिंगपुरा में कुल 609 अनधिकृत प्लॉटों को निष्कासित किया। वहीं हर्सूल क्षेत्र में महानगरपालिका की अनुमति के बिना साढ़े 13 एकड़ जमीन पर ले-आउट तैयार कर प्लॉट काटने के मामले में छह लोगों के खिलाफ हर्सूल पुलिस थाने में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।
पहाडसिंगपुरा में हनुमान टेकड़ी के पास गट क्रमांक 37 में करीब चार एकड़ क्षेत्र में 180 अनधिकृत प्लॉट काटे गए थे। महानगरपालिका ने कार्रवाई करते हुए इन प्लॉटों को निष्कासित कर दिया। यह जमीन विकासक शीतल डहाले से संबंधित बताई गई है।
नारेगांव के गट क्रमांक 5 तथा गट क्रमांक 20 और 21 में 270 अनधिकृत प्लॉटों पर कार्रवाई की गई। बिना अनुमति तैयार किए गए सीमेंट के रास्तों को भी तोड़ दिया गया। संबंधित विकासकों शौकत हादी और अनिल डायगव्हाणे पाटील के खिलाफ कार्रवाई की गई।
भावसिंगपुरा के गट क्रमांक 21/1 और 22 में करीब साढ़े तीन एकड़ क्षेत्र में 159 अनधिकृत प्लॉट काटे गए थे। विकासक दादाराव लोखंडे से संबंधित इस प्लॉटिंग पर भी छत्रपति संभाजीनगर मनपा ने कार्रवाई की।
हर्सूल के सर्वे क्रमांक 15, 279, 275 और 61 में कुल साढ़े 13 एकड़ क्षेत्र में बिना ले-आउट मंजूरी प्लॉटिंग किए जाने का मामला सामने आया था। इमारत निरीक्षक संतोष जनार्धन वाचासुंदर की शिकायत पर महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम की धारा 52 के तहत तीन मामले दर्ज किए गए हैं।
मनपा अधिकारियों ने 30 और 31 अगस्त तथा 2 सितंबर को स्थलीय निरीक्षण किया था। जांच में बिना अनुमति ले-आउट डालकर प्लॉट काटे जाने की जानकारी सामने आई। अधिकारियों के अनुसार, ऐसी अनधिकृत प्लॉटिंग से नागरिकों के साथ धोखाधड़ी की आशंका रहती है।
आयुक्त अमोल येडगे, अतिक्रमण नियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुले तथा क्षेत्र क्रमांक 4 के पदनिर्देशित अधिकारी उदय मानवतकर के निर्देश पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।