छत्रपति संभाजीनगर में 15 एकड़ जमीन, 858 अवैध प्लॉट और मनपा का बड़ा बुलडोजर एक्शन! जांच कर जमीन खरीदने की अपील

Chhatrapati Sambhajinagar Illegal Plots Demolition: छत्रपति संभाजीनगर के चिकलथाना दक्षिण में 15 एकड़ में काटे गए 858 अनधिकृत भूखंडों पर मनपा ने कार्रवाई की। खरीद से पहले दस्तावेज जांचने की अपील।
Chhatrapati Sambhajinagar Illegal Plotting NMC Action
मनपा अवैध प्लॉट कार्रवाईसोर्स: सोशल मीडिया
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Chhatrapati Sambhajinagar Illegal Plotting NMC Action: छत्रपति संभाजीनगर के चिकलथाना दक्षिण क्षेत्र में मनपा ने करीब 15 एकड़ जमीन पर काटे गए 858 अनधिकृत भूखंडों के खिलाफ कार्रवाई की। मनपा ने नागरिकों से भूखंड खरीदने से पहले जमीन और मंजूरियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने की अपील की है।

15 एकड़ में 858 अनधिकृत भूखंड

छत्रपति संभाजीनगर शहर के विस्तार के साथ खेती की जमीन को बिना अनुमति छोटे-छोटे भूखंडों में बांटकर बेचने के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर महानगरपालिका ने अनधिकृत भूखंड योजनाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। चिकलथाना दक्षिण क्षेत्र में मनपा के अतिक्रमण विभाग ने एक ही दिन में करीब 15 एकड़ क्षेत्र में काटे गए 858 अनधिकृत भूखंडों के खिलाफ कार्रवाई की।

यह कार्रवाई अतिक्रमण विभाग के सनियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुले के नेतृत्व में की गई। मनपा के अनुसार, संबंधित जमीनों पर नियमों और आवश्यक अनुमतियों की अनदेखी कर भूखंड योजना तैयार की गई थी।

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10 एकड़ में 590 भूखंड

चिकलथाना दक्षिण के गट क्रमांक 638 में मदनलाल गोवर्धन चांडक (दिवंगत) के नाम दर्ज 10 एकड़ 20 गुंठे क्षेत्र में भूखंड काटे गए थे। यहां 20 बाय 30 फुट आकार के 590 भूखंड बनाए गए थे।

मनपा के अतिक्रमण विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस अनधिकृत भूखंड योजना के खिलाफ कार्रवाई की। अधिकारियों की निगरानी में भूखंड योजना से संबंधित अनधिकृत विकास के खिलाफ मनपा की कार्रवाई की गई।

4 एकड़ में 268 प्लॉट

इसके बाद गट क्रमांक 639 में भी कार्रवाई की गई। मनपा के अनुसार, मूल स्वामी रमेश दादाराव जराड के नाम दर्ज 4 एकड़ 20 गुंठे जमीन पर 20 बाय 30 फुट आकार के 268 भूखंड काटे गए थे।

इन भूखंडों की बिक्री सामान्य मुख्तारनामा धारक ब्रिजभूषण लोया (दिवंगत) के माध्यम से किए जाने का उल्लेख मनपा की कार्रवाई में किया गया है। यहां भी अनधिकृत भूखंड योजना के खिलाफ कार्रवाई की गई।

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खरीद से पहले दस्तावेज जांचें

सनियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुले ने कहा कि छत्रपति संभाजीनगर शहर और आसपास बिना अनुमति खेती की जमीन के टुकड़े कर भूखंड बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने नागरिकों से ऐसे अनधिकृत भूखंडों की खरीद से बचने की अपील की।

मनपा ने स्पष्ट किया कि भूखंड खरीदने से पहले जमीन की वैधता, भूखंड योजना की मंजूरी और संबंधित दस्तावेजों की पूरी तरह जांच करना जरूरी है। अनधिकृत भूखंड खरीदने पर भविष्य में कानूनी और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

महापौर समीर राजूरकर ने भी नागरिकों से ऐसे भूखंड नहीं खरीदने का आग्रह किया। उन्होंने उपलब्ध गुंठेवारी सुविधा के तहत पात्र निर्माण के नियमितीकरण का लाभ लेने की अपील की। मनपा ने संकेत दिया है कि अनधिकृत भूखंड योजनाओं के खिलाफ कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी।

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