भंड़ारा में कागजों में शिक्षक बनाकर बैंक से धोखाधड़ी, उड़ाए 3 करोड़! पवनी में फर्जी दस्तावेजों का बड़ा खेल

Bhandara Bank Fraud News: भंडारा जिले के पवनी में करीब 20 लोगों को शिक्षक बताकर उनके दस्तावेजों के आधार पर 3 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर कराने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने धमकी देने की भी शिकायत की।
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भंडारा बैंक धोखाधड़ी(सोर्स :AI)
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Bhandara Fake Loan Documents: भंडारा जिले के पवनी तहसील में करीब 20 लोगों को शिक्षक बताकर उनके दस्तावेजों के आधार पर लगभग 3 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर कराने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता ने कर्ज बंद कराने को लेकर विवाद के दौरान गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और धमकी देने का भी आरोप लगाया है।

बैंक से 3 करोड़ रुपए का कर्ज

भंडारा के पवनी तहसील में बैंक से करीब 3 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। शिकायत के मुताबिक, करीब 20 लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उन्हें शिक्षक बताकर कर्ज मंजूर कराया गया। मामला सामने आने के बाद कर्ज बंद कराने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें शिकायतकर्ता के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप है।

20 लोगों के दस्तावेज लेकर बैंक पहुंचने का आरोप

पुलिस सूत्रों के अनुसार, नागपुर के रामदासपेठ निवासी नीलेश उमाकांत जैसवाल (41) ने पवनी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में नागपुर के दिघोरी निवासी विलास शिवगीर गिरी (53) पर आरोप लगाया गया है।

शिकायत के मुताबिक, आरोपी कुछ समय पहले करीब 20 लोगों के दस्तावेज लेकर बैंक में कर्ज लेने पहुंचा था। बैंक के सामने यह जानकारी दी गई कि संबंधित सभी लोग जिला परिषद स्कूल टेकाड़ी, पवनी तहसील सहित अन्य विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। इन्हीं दस्तावेजों और कथित जानकारी के आधार पर करीब 3 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर कराया गया।

कर्ज बंद कराने को लेकर हुआ विवाद

शिकायतकर्ता के अनुसार, शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे नीलेश जैसवाल और उनकी बहन की भौजा की निलज फाटा के पास विलास गिरी से मुलाकात हुई। दोनों ने आरोपी से बैंक से लिए गए कर्ज को बंद कराने के संबंध में बातचीत की।

इसी दौरान बातचीत कथित तौर पर विवाद में बदल गई। नागपुर के शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उनके साथ गाली-गलौज की, धक्का-मुक्की की और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

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पुलिस ने दर्ज किया गैर-संज्ञेय मामला

घटना के बाद नीलेश जैसवाल पवनी पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) और 352 के तहत गैर-संज्ञेय मामला दर्ज किया है।

फर्जी दस्तावेजों के जरिए कर्ज मंजूर कराने के आरोपों की जांच से मामले में आगे और तथ्य सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर कार्रवाई कर रही है।

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