छत्रपति संभाजीनगर में अवैध गैस गोदामों पर छापा, शाहनूरवाड़ी-वालूज से 400 सिलेंडर जब्त

Illegal Gas Storage: आपूर्ति विभाग ने शाहनुर वाड़ी और वालूज में छापेमारी कर अवैध रूप से भंडारित सैकड़ों गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। चार आरोपियों पर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है।
Supply Department raided illegal gas storage sites in Shahnur Wadi and Waluj, seizing over 400 cylinders. Cases filed against four individuals under Essential Commodities Act.
कॉन्सेप्ट फोटो, (सोर्स- सोशल मीडिया)
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Chhatrapati Sambhajinagar LPG News: छत्रपति संभाजीनगर शहर में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण कर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले मामलों में आपूर्ति विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। शाहनुर वाड़ी और वालूज क्षेत्रों से सैकड़ों गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। चार आरोपियों के खिलाफ अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

पहली कार्रवाई में शाहनुर मिया दरगाह चौक स्थित शाहनुर वाड़ी क्षेत्र में नाले के किनारे एक टीन शेड में बिना अनुमति गैस सिलेंडरों का भंडारण किए जाने की सूचना मिलने पर 18 मार्च को दोपहर साढ़े बारह बजे आपूर्ति विभाग की टीम ने छापा मारा। इस कार्रवाई में 40 खाली कमर्शियल सिलेंडर, 5 भरे हुए एचपी गैस सिलेंडर, 24 घरेलू भारत गैस सिलेंडर, गैस भरने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मोटर और इलेक्ट्रक वजन काटा बरामद किया गया। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 1 लाख 51 हजार रुपये बताई गई है।

दूसरी कार्रवाई वालूज एमआईडीसी क्षेत्र में वैष्णो देवी मंदिर के पास सी सेक्टर स्थित प्लॉट नंबर 87 और 88 पर की गई। यहां बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण सामने आया। आपूर्ति निरीक्षक मीनल पवार की टीम ने जांच के दौरान विभिन्न कंपनियों के कुल 396 खाली सिलेंडर बरामद किए। इनमें प्योर गैस, रिलायंस गैस गो गैस, भारत गैस और एचपी गैस के सिलेंडर शामिल हैं।

3 आरोपियों पर कार्रवाई, आगे की जांच शुरू

जांच में सामने आया कि आरोपी अलीम सलीम सय्यद, जावेद बाबुलाल पठान और स्थान उपलब्ध कराने वाले अय्यूब गफ्फार सय्यद ने बिना किसी वैध अनुमति के यह भंडारण किया था। इसके चलते तीनों के खिलाफ अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एमआईडीसी वालूज पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की आगे की जांच उपनिरीक्षक पाथरकर कर रहे है।

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज, जांच जारी

इस प्रकरण में अन्न धान्य वितरण अधिकारी भारती वाकोडे की शिकायत पर आरोपी शेख मुख्तार शेख उस्मान के खिलाफ अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 288 के तहत जवाहर नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच सहायक निरीक्षक आतिश लोहकरे कर रहे हैं।

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