Ch. Sambhaji Nagar: 13 सितंबर डेडलाइन, ई-चालान नहीं भरा तो सीधा केस दर्ज होगा

One State, One E-Chaalan के अंतर्गत ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों को भारी नुकसान हो सकता है। ई चालान को भरने की आखिरी तारीख 13 सितंबर है, इसके बाद भी चालान ना भरने पर केस दर्ज होगा।
Chhatrapati Sambhaji Nagar
छत्रपति संभाजी नगर (सौ. सोशल मीडिया )
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Chhatrapati Sambhaji Nagar News: वन स्टेट वन ई-चालान परियोजना के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस में ई-चालान डिवाइस के माध्यम से की गई कार्रवाई में शहर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत एक लाख 3 हजार 620 वाहन मालिकों के खिलाफ 44 करोड़ 59 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना बकाया है।

शहर यातायात पुलिस व्दारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ ई-चालान डिवाइस के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। इससे पुलिस व वाहन मालिकों के बीच विवाद कम हुए हैं। हालांकि, ई-चालान ऑनलाइन होने से दोषी वाहन चालकों द्वारा समय पर जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। इन जुर्माने में रिक्शा व व्यावसायिक वाहनों सहित निजी वाहनों की संख्या अधिक है। परिवहन विभाग ने दी जानकारी से तकरीबन एक लाख 3 हजार 620 वाहन मालिकों को पर 4 लाख 92 हजार चालानों में से 44 करोड़ 59 हजार 75 हजार रुपए की जुर्माना राशि अदा नहीं की गई है।

भेजे जा रहे हैं ऑनलाइन संदेश

अवैध ई-चालान जुर्माना वसूलने के लिए, महाराष्ट्र राज्य विधिक प्राधिकरण सेवा व उच्च न्यायालय बॉम्बे के समन्वय से 18 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए दोषी वाहन मालिकों को 12 अगस्त, 2025 से ही श्री-लिटिगेशन नोटिस के संबंध में ऑनलाइन सदेश भेजे जा रहे हैं।

चालान संबंधी दर्ज कराएं शिकायतें

किसी वाहन चालक को परिवहन विभाग द्वारा जारी ई-चालान नोटिस पर कोई आपत्ति है। या लगाए गए जुर्माने को लेकर कोई समस्या है। तो यह महा ट्रैफिक ऐप पर शिकायत बटन पर क्लिक करके नोटिस के संबंध में स्पष्टीकरण दर्ज करा सकता है।

13 सितंबर से पहले बकाया जुर्माना अदा करना अनिवार्य

परिवहन विभाग, सहायक पुलिस आयुक्त, सुभाष भुजंग ने कहा है कि जिन वाहन मालिकों पर जुर्माना बकाया है। वे 13 सितंबर से पहले जुर्माना अदा करें, अन्यथा, मामला दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस दिए जाने के बावजूद जुर्माना अदा न करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ अदालत में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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