

Gwalior Woman Constable Rape Case : ग्वालियर में आरक्षक के खिलाफ उसकी साथी महिला आरक्षक ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। महिला आरक्षक ने आरोप लगाया है कि आरोपी राकेश रायकवार ने शादी का झांसा देकर करीब पांच साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
महिला का यह भी आरोप है कि आरोपी अश्लील फोटो और वीडियो दिखाकर उस पर दबाव बनाता था। वर्तमान में राकेश उज्जैन के बड़नगर थाने में पदस्थ बताया गया है और वह मूल रूप से धार जिले का रहने वाला है।
पीड़िता ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र स्थित पुलिस आवासीय परिसर में रहती है। उसके पति भी मध्यप्रदेश पुलिस में आरक्षक थे और फरवरी 2020 में उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद महिला को अनुकंपा नियुक्ति मिली। उसने दिसंबर 2020 में गुना जिले में आरक्षक के पद पर जॉइन किया था। फरवरी से दिसंबर 2021 के बीच वह इंदौर के PTC मूसाखेड़ी में प्रशिक्षण ले रही थी।
महिला के मुताबिक, ट्रेनिंग के दौरान उसकी मुलाकात साथ प्रशिक्षण ले रहे आरक्षक राकेश रायकवार से हुई। आरोप है कि राकेश ने खुद को तलाकशुदा बताया और महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। महिला ने उसे अपने दो बच्चों और पारिवारिक स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई।
ग्वालियर पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, 21 नवंबर 2021 को राकेश विभागीय काम और शादी की बात करने के बहाने महिला को इंदौर के एक होटल में ले गया। महिला का आरोप है कि वहां राकेश ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद महिला का ट्रांसफर ग्वालियर हो गया। आरोप है कि वर्ष 2022 से राकेश उसके सरकारी क्वार्टर पर आता रहा और शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा।
पीड़िता के अनुसार, 15 जून 2026 को राकेश उसके सरकारी क्वार्टर पर आया था। इस दौरान महिला ने उससे तलाक के दस्तावेज दिखाने और शादी करने की बात कही। आरोप है कि राकेश ने शादी करने से इनकार कर दिया। महिला के विरोध करने पर उसने अश्लील फोटो-वीडियो सोशल मीडिया, रिश्तेदारों और पुलिस विभाग में वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी।
महिला आरक्षक से दुष्कर्म के मामले में हजीरा थाना पुलिस ने आरोपी आरक्षक राकेश रायकवार के खिलाफ BNS की धारा 69, 296(b) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले से जुड़े आरोपों, घटनाक्रम और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।