छिंदवाड़ा में लव जिहाद की शिकार हुई युवती, पैसो और धर्म परिवर्तन के लिए बनाया दबाव; जानें पूरा मामला

Religious Conversion Case Chhindwara: छिंदवाड़ा के परासिया में इंस्टाग्राम फ्रेंड समीर खान पर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन के दबाव का केस दर्ज, पुलिस साक्ष्यों की जांच में जुटी।
Young woman alleges pressure for religious conversion in Chhindwara
छिंदवाड़ा लव जिहाद केस (सोर्स- एआई जनरेटेड)
Published on
Updated on

Chhindwara Love Jihad Case: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया क्षेत्र अंतर्गत रावनवाड़ा शिवपुरी में एक महिला ने युवक पर सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती कर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है।

इंस्टाग्राम पर हुई थी पहचान

पुलिस के अनुसार पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि करीब तीन वर्ष पहले उसकी पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए समीर खान नामक युवक से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और आरोपी उसके घर आने-जाने लगा। महिला का आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर शुरू हुई यह दोस्ती बाद में विवाद का कारण बन गई। महिला ने युवक पर विश्वास का गलत फायदा उठाने का आरोप लगाया है।

रुपए लेने और वीडियो वायरल करने की धमकी का आरोप

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसने बैंक से 64 हजार रुपए का ऋण लिया था। आरोप है कि इसमें से 50 हजार रुपए आरोपी ने अपने पास ले लिए और बाद में वापस नहीं किए। महिला का कहना है कि 13 जून को आरोपी उसके घर पहुंचा और कथित रूप से आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। शिकायत के अनुसार आरोपी ने उस पर दबाव बनाया और पैसों की मांग भी की। इन आरोपों के बाद मामला और गंभीर हो गया।

धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का दावा

महिला ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी उस पर धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर वह घर के सामने आकर विवाद करता था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गई। महिला ने सुरक्षा और न्याय की मांग करते हुए पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। मामले के सामने आने के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी

रावनवाड़ा शिवपुरी थाना प्रभारी कंचन राजपूत के अनुसार महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी समीर खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस का कहना है कि फिलहाल सभी आरोप जांच के दायरे में हैं। साक्ष्यों, बयान और अन्य तथ्यों की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और जांच पूरी होने तक संयम बनाए रखने की अपील की है।

Navbharat Live: Hindi News
navbharatlive.com