

Srinagar Police Seize Drug Traffickers Properties: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के चलते ड्रग तस्करी के खिलाफ लगातार चल रही कार्यवाही के दौरान श्रीनगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है।
एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत पुलिस ने दो कुख्यात नशा तस्करों की लगभग 3.5 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्यवाही नशीले प्रदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित संपत्तियों पर सख्त प्रहार के रूप में देखी जा रही है।
निगीन पुलिस ने अपनी पहली कार्यवाही में वर्ष 2021 में दर्ज की गयी एक प्राथमिक रिपोर्ट के तहत धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के मामले में आगे बढ़ते हुए धारा 68 (एफ) (1) के तहत लगभग 1.30 करोड़ रुए की संपत्ति को जब्त किया। यह संपत्ति हब्बाक क्रॉसिंग, हज़रतबल क्षेत्र के निवासी राहिल मंजूर मल्ला की है। जिसमें उसी क्षेत्र में स्थित जमीन और दो मंजिला आवासीय मकान भी शामिल है। इस संपत्ति को भी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत अवैध आय संपत्ति को जब्त कर किया गया है।
सौरा पुलिस के द्वारा की गई दूसरी कार्यवाही में लगभग 2.20 करोड़ रुपये मूल्य का एक रिहायशी मकान जब्त किया गया। आपको बताते चले कि यह मकान आदिल रशीद गुड्डू के नाम पर बताया जा रहा है। जो हैदर कालोनी के अपर में स्थित सौरा क्षेत्र का निवासी है। साथ ही नशीले प्रदार्थों की तस्करी की गतिविधियों में भी शामिल बताया जा रहा है। इस संपत्ति को भी एनडीपीएस अधिनियम 68-एफ के तहत अवैध आय से अर्जित मानते हुए जब्त किया गया है।
जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह दोनों मामलों में सुनिश्चित किया गया है कि संपतियां नशे के अवैध कारोबार से कमाए गए धन से बनाई गयी है। अब इन सभी संपत्तियों के मालिक इन्हें बेचने, हस्तांतरित करने, पट्टे पर देने की कोशिश या किसी भी प्रकार से बदलने का प्रयास करने में सक्षम नहीं होंगे।
नशे से दूर रहने की अपील
श्रीनगर पुलिस का कहना है कि यह कार्यवाही नशे के नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में एक बहुत बाद महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस ने जम्मू-कश्मीर की पूरी जनता से अपील की है कि वह नशा तस्करी और इससे जुड़ी किसी भी तरह की गतिविधियों की जानकारी साझा कर प्रशासन का सहयोग करें। ताकि समाज को नशे के खतरे से मुक्त किया जा सके और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके।