

नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में आखीरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिलते हुए आज यानी शुक्रवार, 13 अगस्त को जमानत मिल गई है । हालांकि इस केस में कोर्ट ने CBI की गिरफ्तारी को नियमों के तहत ही बताया है। ऐसे में केजरीवाल आज 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। शराब नीति केस में उन्हें बीते 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को CBI ने भी उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।
आज अरविंद केजरीवाल को 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं। पहली जमानत याचिका और दूसरी CBI द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दी लेकिन CBI की गिरफ्तारी को भी अवैध नहीं ठहराया है। हालांकि अदालत ने कहा, "ED मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना ही होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना और होना चाहिए।"
जानकारी दें कि CBI ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख को बीते 26 जून को गिरफ्तार किया था। इस पर केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के बीते 5 अगस्त के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के इस मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था।
हाई कोर्ट ने कहा था कि CBI द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और संबंधित साक्ष्यों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी अकारण या अवैध थी। इसी बात पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी हामी भरी है। खैर इन सबके इतर आज CBI केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है और वह 177 दिन बाद जेल से बाहर आ रहे हैं।