हैदराबाद में एक महीने के लिए धारा 163 लगाई गई, बगैर अनुमति धरने-प्रदर्शन पर सख्ती से रोक

हैदराबाद शहर में शांति व्यवस्था तथा लॉ एंड आर्डर को कायम रखने के उद्देश्य से पुलिस अब सख्त हो गई है। हैदराबाद शहर पुलिस मुख्यालय ने अगले एक महीने तक पुरे नगर सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागु कर दी है, इस आशय का आदेश भी जारी हो चुका है।
हैदराबाद शहर पुलिस मुख्यालय की एक पुरानी तस्वीर
फाइल फोटो: हैदराबाद शहर पुलिस मुख्यालय [स्रोत: सोशल मीडिया]
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नई दिल्ली: हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक दलों तथा विभिन्न संगठनों द्वारा अलग-अलग मांगो या बातों को लेकर ज्ञापन, प्रदर्शन आदि किये जा रहे है। जिसके बाद हैदराबाद पुलिस ने शांति व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की है तथा शहर में गड़बड़ी पैदा करने वालो के मंसूबो पर पानी फेर दिया है।

स्थिति को भांपते हुए हैदराबाद पुलिस आयुक्त ने एक पत्र जारी किया है। जिसमे 27 अक्टूबर 2024 से अलगे एक महीने के लिए हैदराबाद पुलिस सीमा में धारा 144 लागू कर दी है। इस पत्र में कहा गया है, कि कई संगठन-पार्टियां धरना और विरोध प्रदर्शन करके हैदराबाद शहर में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं।

बताया जा रहा है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने पूरे शहर में सार्वजनिक सभाओं, धरनों और विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (जिसे पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था) की धारा 163 के तहत जारी आदेश में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस, रैलियां, सार्वजनिक सभाएं और ऐसे प्रतीकों या संदेशों के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है जो सार्वजनिक अशांति भड़का सकते हैं।

जारी किये गए आदेश के अनुसार 27 अक्टूबर की शाम 6 बजे से प्रभावी यह प्रतिबंध 28 नवंबर तक लागू रहेगा। आदेश की प्रति के अनुसार, यह उन खुफिया रिपोर्टों के जवाब में जारी किया गया है, जिनमें कहा गया है कि विभिन्न संगठन और राजनीतिक दल प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं, जिससे शांति भंग हो सकती है। शांतिपूर्ण धरना और विरोध प्रदर्शन के लिए एकमात्र स्वीकृत स्थान इंदिरा पार्क धरना चौक है। हालांकि, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों, सैन्य कर्मियों, अंतिम संस्कार जुलूसों तथा सक्षम प्राधिकारियों से विशिष्ट छूट प्राप्त लोगों के लिए इसमें प्रावधान रखा गया है।

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