मुंबई 26/11 का मास्टर माइंड साजिद मीर को 15 साल की जेल, पाकिस्तानी अदालत ने सुनाई सजा

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पाकिस्तान: पाकिस्तान (Pakistan) की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने 26/11 के मुंबई (Mumbai 26/11 Attack) आतंकवादी हमले के साजिशकर्ता साजिद मजीद मीर को आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में 15 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई है। साजिद मजीद मीर 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों में अपनी भूमिका के लिए भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों की सूची में शामिल है। उस पर अमेरिका ने भी 50 लाख डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है। मीर को सजा ऐसे समय में सुनाई गई है, जब पाकिस्तान वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) की ग्रे सूची से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है।

पंजाब पुलिस का आतंकवाद निरोधी विभाग (CTD) जो अक्सर मीडिया को ऐसे मामलों में संदिग्धों के दोषी करार दिए जाने की जानकारी देता है, उसने साजिद मजीद मीर की दोषसिद्धि की सूचना नहीं दी। दरअसल, धनशोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ इस्लामाबाद की ओर से उठाए गए कदमों और इस संबंध में किए गए सुधारों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था एफएटीएफ के अधिकारी जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं।

आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दवा के नेताओं का पक्ष रखने वाले एक वरिष्ठ वकील ने समाचार एजेंसी से कहा, "इस महीने की शुरुआत में लाहौर की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक कार्यकर्ता साजिद मजीद मीर को साढ़े 15 साल की जेल की सजा सुनाई थी।

वकील ने आगे बताया कि, साजिद मजीद मीर अप्रैल में अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि अदालत ने साजिद मजीद मीर पर चार लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने अतीत में दावा किया था कि, साजिद मजीद मीर की मौत हो चुकी है, लेकिन पश्चिमी देशों को इस पर शक था। उन्होंने मीर की मौत का प्रमाण देने मांग की थी।(एजेंसी)

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