

नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने टेरर फंडिंग मामले (Terror Funding Case) में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार मलिक को दो केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इन सब के बीच यासीन मलिक के घर के बाहर बुधवार को लोगों ने सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी की है और देश विरोधी नारे भी लगाए थे। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।
श्रीनगर पुलिस ने कहा कि मैसूमा में कल सजा सुनाए जाने से पहले यासीन मलिक के घर के बाहर देश विरोधी नारेबाजी और पथराव करने के आरोप में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य सभी इलाकों में माहौल शांतिपूर्ण रहा।
गौर हो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक ने टेरर फंडिंग एक केस अपना गुनाह कबूल किया था। साथ ही स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने 19 मई को यासीन मलिक को दोषी ठहराया था। मलिक पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, अन्य गैरकानूनी गतिविधियों और कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा है।