दिल्ली SIR: 11.73 लाख मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संजय सिंह ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र

Delhi SIR:11.73 लाख मतदाताओं के लिए संजय सिंह ने ASDD सूची में शामिल मतदाताओं को फॉर्म 8 और एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अनुमति देने की मांग की। फॉर्म 6 भरने की बाध्यता खत्म करने की अपील की है।
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sanjay singhसोर्स-सोशल मीडिया
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Highlights:

  • संजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर 11.73 लाख मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा की मांग की

  • ASDD सूची में शामिल मतदाताओं को फॉर्म 8 और एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की मिले अनुमति

  • सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू करने और पात्र मतदाताओं को सूची से बाहर होने से बचाने की अपील की

Sanjay Singh Wrote A Letter To The Election Commission: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान अनुपस्थित और पता न चलने वाले 11.73 लाख मतदाताओं के मतदान अधिकारों की रक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को शीघ्र लागू करने का आग्रह किया है।

संजय सिंह ने पत्र में बताया कि दिल्ली में SIR के पहले चरण के दौरान 47 लाख मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट (ASDD) श्रेणी में रखा गया था। इनमें से 31.59 लाख मतदाताओं को स्थायी रूप से स्थानांतरित और 11.73 लाख को अनुपस्थित या पता न चलने वाला बताया गया है।

SIR के फॉर्म 6 पर उठाया सवाल

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को दिल्ली SIR मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि जिन मतदाताओं के नाम पुनरीक्षण प्रक्रिया में हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 8 और एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसे लोगों को फॉर्म 6 भरने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें पहली बार मतदाता बनने की घोषणा करनी होती है।

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चुनाव आयोग से मांग

संजय सिंह के मुताबिक, अदालत ने इस स्थिति को ढांचागत विसंगति बताते हुए कहा था कि रोजगार और आर्थिक परिस्थितियों के कारण लोगों को अक्सर अपना निवास स्थान बदलना पड़ता है। केवल पुराने पते पर नहीं मिलने के आधार पर किसी पात्र मतदाता को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि ASDD सूची को बूथ और ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही फॉर्म 8 और एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में मतदाताओं की सहायता की जाए। सभी जरूरी दस्तावेज हिंदी में उपलब्ध कराने और व्यापक प्रचार-प्रसार करने की भी मांग की गई है।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की अपील

संजय सिंह ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने समय-सीमा में फॉर्म जमा नहीं कर पाने के कारण किसी का मतदान अधिकार छीनने से बचने और दावे-आपत्तियों की अवधि बढ़ाने पर जोर दिया है।

उन्होंने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग से तत्काल स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की, ताकि कोई भी पात्र मतदाता प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।