

नई दिल्ली. दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रतिकूल मौसम और जलवायु परिस्थितियों के चलते वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। जिसके चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने रविवार को ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (GRAP)-तीन लागू कर दिया है। वहीं, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी (4 व्हीलर) चलाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
इससे पहले GRAP के संचालन के लिए CAQM उप-समिति ने दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में कल शाम से अचानक गिरावट को देखते हुए आज सुबह एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। इस दौरान उप-समिति ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर गैर-जरूरी निर्माण कार्य और बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।
क्षेत्र के लिए वायु प्रदूषण कम करने की रणनीति बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय 'वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग' ने प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों और स्थानीय प्रदूषण स्रोतों के कारण दिल्ली के एक्यूआई (सुबह 10 बजे और पूर्वाह्न 11 बजे क्रमशः 458 और 457) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी।
दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा कि संशोधित GRAP के संचालन के लिए उप-समिति ने वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ दिल्ली में मौसम संबंधी स्थितियों और वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमान की समीक्षा की है। आदेश में कहा गया है, "संशोधित GRAP के चरण तीन और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार, यह आदेश दिया जाता है कि दिल्ली एनसीटी में अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) चलाने पर प्रतिबंध होगा (आपातकालीन सेवाओं में तैनात वाहनों, पुलिस वाहनों और प्रवर्तन के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी वाहनों को छोड़कर)।"
इसमें कहा गया है, "यदि कोई बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) सड़क पर पाया गया तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 (1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें 20,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है।"