

नई दिल्ली : कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट आज अपना फैसला दे सकता है। बता दें कि, यह मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे के दौरान एक पिता-पुत्र की हत्या से जुड़ा हुआ है।
जानकारी दें कि यह मामला दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की कथित हत्या से जुड़ा हुआ है। इस बाबत बीते 8 जनवरी को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को आदेश पारित करना था, लेकिन उन्होंने फैसला टाल दिया। तब जज बावेजा ने कहा था , “अगली तारीख 21 जनवरी तय की जाती है।”
वहीं फिलहाल तिहाड़ केंद्रीय जेल में बंद सज्जन कुमार वीडियो कांफ्रेंस के जरिए तब अदालत में पेश हुए था । जानकारी दें कि अदालत ने बीते 1 नवंबर, 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से संबंधित मामले में बीते 8 जनवरी को अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके पहले 16 दिसंबर को हुई सुनवाई में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार पर अपना फैसला टाल दिया था। तब फैसले की तारीख 8 जनवरी रखी गई थी।
हालांकि यह मामला शुरू में पंजाबी बाग थाने में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल ने जांच का जिम्मा संभाला था। वहीं बीते सोलह दिसंबर, 2021 को अदालत ने सज्जन कुमार के विरुद्ध आरोप तय किए और उनके खिलाफ मामला "प्रथम दृष्टया" सही पाया था। वहीं सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा, हत्या और डकैती के आरोप में BNS की धारा 147, 149, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436, 440 के तहत केस दर्ज है। वहीं दिसंबर 2021 को कुमार ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कोर्ट में कही थी।
मामले पर अभियोजन पक्ष के अनुसार, घातक हथियारों से लैस भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी की थी और सिखों की संपत्तियों को नष्ट कर दिया था।
इसके साथ अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि भीड़ ने शिकायतकर्ता जसवंत सिंह की पत्नी के घर पर हमला किया और सिंह तथा उनके बेटे की हत्या कर दी थी, साथ ही सामान लूटकर उनके घर को आग लगा दी थी। इस बाबत कांग्रेस के पूर्व सांसदकुमार पर मुकदमा चलाते हुए, अदालत को “प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत मिले कि वह न केवल हमले में भागीदार थे, बल्कि उन्होंने भीड़ का नेतृत्व भी किया था।”
(एजेंसी इनपुट के साथ)