अरविंद केजरीवाल पर फिर कसा शिकंजा, FIR दर्ज...ये है मामला

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पुलिस ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दाखिल कर दी है। उनपर सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के उल्लंघन का आरोप है।
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला दर्ज
अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर
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नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली चुनाव में भी इस बार पार्टी को हार का सामना ही करना पड़ा है। अब फिर से उनके सामने संकट आ गया है। केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

केजरीवाल के खिलाफ पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण में दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर दी है। मामले की सुनाई 18 अप्रैल को होगी।

केजरीवाल पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर प्रकरण की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में केजरीवाल और मटियाला सीट से विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिया था। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि पुलिस के लिए ये जांच करना जरूरी है कि होर्डिंग्स किसने लगाए और क्यों लगाए।

2022 में कोर्ट ने खारिज कर दिया था केस

वर्ष 2022 में द्वारका स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। जिसके बाद आप नेता ने राहत की सांस ली थी, लेकिन बाद में सत्र न्यायालय ने इसे दोबारा सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में भेज दिया था। केजरीवाल के खिलाफ होर्डिंग मामले में धन के गलत प्रयोग करने का आरोप है। दिल्ली की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप

दाखिल की गई शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने डीडीए पार्क, द्वारका रोड और क्रॉसिंग, द्वारका में डीडीए एमपी ग्रीन एरिया, सेक्टर-10 मे क्रॉसिंग और बिजली के खंभों, डीडीए पार्क की चारदीवारी, सड़कें और सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। ऐसे में केजरीवाल के मामले में 18 अप्रैल को कोर्ट सुनवाई करेगी।
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