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जेल में कन्नड एक्टर दर्शन को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने की खबरों का गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने किया खंडन
कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ जी. परमेश्वर ने रेणुकास्वामी मर्डर केस के आरोपी एक्टर दर्शन को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने की खबरों खंडन किया है। उन्होंने कहा "अगर जेल में कोई बीमार होता है, तो जेल की मेडिकल टीम उसका ख्याल रखती है या फिर सरकारी अस्पताल से मेडिकल टीम को बुलाया जाता है। वीआईपी ट्रीटमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। आम तौर पर अगर कोई बीमार होता है।"
- Written By: निक्की राय

जेल में कन्नड एक्टर दर्शन को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने की खबरों का गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने किया खंडन (फोटो सोर्स-इंस्टाग्राम)
बेंगलुरु: कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ जी. परमेश्वर ने बुधवार को अभिनेता दर्शन को वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने की खबरों का खंडन किया है। बता दें कि एक्टर दर्शन इस वक्त रेणुका स्वामी हत्याकांड मामले में बेल्लारी जेल में बंद हैं। जी. परमेश्वर ने इसे वीआईपी ट्रीटमेंट नकारते हुए कहा कि “अगर जेल में कोई बीमार होता है, तो जेल की मेडिकल टीम उसका ख्याल रखती है या फिर सरकारी अस्पताल से मेडिकल टीम को बुलाया जाता है। वीआईपी ट्रीटमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। आम तौर पर अगर कोई बीमार होता है।”
वीआईपी ट्रीटमेंट को नकारा
गृह मंत्री डॉ जी. परमेश्वर ने कहा, “ऐसी चीजें वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं हैं। हमें एडिशनल सीपी से भी रिपोर्ट लेनी चाहिए और हम देखेंगे कि अगर जेल नियमों का कोई उल्लंघन हुआ है, तो हमें कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, तो हम ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देते हैं।” कर्नाटक के गृह मंत्री ने मीडियाकर्मियों से कहा, “यह तब हुआ जब अभिनेता दर्शन की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में एक उपद्रवी के साथ तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वीआईपी ट्रीटमेंट के आरोप लगे, जिसके बाद अभिनेता को बेल्लारी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।
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राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा का बयान
इस मामले में कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा ने कहा, “अगर इस व्यक्ति को अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही हैं, तो यह गलत है। ऐसे विशेषाधिकारों को सुविधाजनक बनाने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।” बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आदेश के बाद सात जेल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में आरोपी अभिनेता दर्शन थुगुदीप श्रीनिवास को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी।

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अदातल से मिली इलाज के लिए जमानत
न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. विश्वजीत शेट्टी ने सर्जरी कराने के लिए दर्शन द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने दर्शन को ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने उन्हें अपनी पसंद के अस्पताल में पेश होने और एक सप्ताह के भीतर अपनी चिकित्सा स्थिति की रिपोर्ट अदालत में जमा करने का भी निर्देश दिया, जिसमें उनके द्वारा किए जाने वाले उपचार का विवरण भी शामिल है। दर्शन का नाम रेणुकास्वामी मामले में चार्जशीट में दर्ज है, जहां चित्रदुर्ग के 33 वर्षीय निवासी की हत्या कर दी गई थी। पीड़ित के अवशेष 9 जून को बेंगलुरु के कामाक्षीपाल्या में मिले थे।
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