सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उड़ रही धज्जियां, दिल्ली-NCR में खुलेआम बिक रहे पटाखे

Supreme Court On Crackers: पटाखों की अवैध बिक्री के कई मामले सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। दिल्ली-NCR में खुलेआम हर तरह के पटाखे बिक रहे हैं जो प्रदूषण का कारण बनते हैं।
Crackers Prohibited In Delhi-NCR
दिल्ली-NCR में खुलेआम बिक रहे पटाखेसोर्स: सोशल मीडिया
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HIGHLIGHTS

  • दिल्ली-NCR में खुलेआम हर तरह के पटाखे बिक रहे हैं।

  • कई बड़े बाजारों में नियमों का उल्लंघन हो रहा है।

  • एक न्यूजपेपर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कार्रवाई के आदेश दिए।

Crackers Prohibited In Delhi-NCR: दिवाली पर हर साल बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री को अनुमति दी थी। इसके बावजूद दुकानदार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिल्ली-NCR के कई बड़े बाजारों में नियमों का उल्लंघन कर सामान्य और प्रतिबंधित पटाखों की खुलेआम बिक्री हो रही है।

अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया आदेश

पटाखों की अवैध बिक्री के कई मामले सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की अवैध बिक्री पर दिल्ली सरकार को कार्रवाई करने के आदेश सुनाए हैं।

कोर्ट ने एक न्यूजपेपर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बाजार में वैध और अवैध हर तरह के पटाखों की बिक्री अंधाधुन जारी है जो आने वाले दिनों के लिए चिंता का बड़ा विषय है। यदि आज जल्द से जल्द इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो वायु प्रदूषण को लेकर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी।

Crackers Prohibited In Delhi-NCR
दिल्ली-NCR में दीपावली पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की मिली अनुमति, कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को पटाखे जलाने की दी इजाजत

इस दिन ही ले सकते हैं पटाखों का आनंद

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, दिवाली पर पटाखे फोड़ने की परंपरा भी बरकरार रहे लेकिन हमारे पर्यावरण को इसका खामियाजा भी न उठाना पड़े। इसे मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार भी बड़ा फैसला लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को ग्रीम पटाखे जलाने की अनुमति दी है। पटाखे जलाने का समय भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम को 8 बजे से 10 बजे तक आप ग्रीन पटाखे जला सकते हैं। ध्यान रहे कि 9 नवंबर से पटाखों पर फिर से प्रतिबंध लागू हो जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को घेरा

सुप्रीम कोर्ट ने पटाकों की अंधाधुन बिक्री पर सवाल उठाए। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने ASG ऐश्वर्या भाटी से पेपर में छपी एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि कौन कहता है कि पटाखों पर बनाए गए नियम की पालना हो रही है।

लोग तो बाजारों में बिना लाइसेंस वाले, QR कोड वाले या बिना QR कोड वाले सब तरह के पटाखे बेचे जा रहे हैं।

जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश के बावजूद पटाखों की दुकानों पर सब कुछ मिल रहा है। कृपया सरकार इस विषय पर ध्यान दें। बता दें कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक दिवाली फेस्टिवल के मौके पर सिर्फ दो दिन ग्रीन पटाखों की इजाजत दी गई है।