मोदी को PM नहीं, किसी गांव का थानेदार होना चाहिए...सत्येंद्र जैन को बेल मिलते ही गरमाई सियासत, AAP हुई हमलावर

Satyendar Jain Gets Bail: दिल्ली जल बोर्ड STP टेंडर मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी। केजरीवाल ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए।
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PM मोदी, अरविंद केजरीवालSocial Media
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Delhi Jal Board STP Scam Case: आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) टेंडर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी राहत मिली है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को जैन की जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने उन्हें 2 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी।

सत्येंद्र जैन को दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने 18 अगस्त को STP के उन्नयन में कथित अनियमितताओं और टेंडर में हेरफेर के आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

जमानत के बाद केजरीवाल ने उठाए गिरफ्तारी पर सवाल

सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जैन की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जाता है और इसके लिए पुलिस कस्टडी ली जाती है।

केजरीवाल ने दावा किया कि जैन को पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा गया और उनसे पूछताछ भी नहीं की गई, बल्कि सीधे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि मामले की स्थिति ऐसी थी कि जैन को करीब 10 दिन में ही जमानत मिल गई।

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केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि जैन को गिरफ्तार करने से आखिर क्या हासिल हुआ।

AAP नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान देश चलाने के बजाय लोगों को जेल भेजने पर रहता है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मोदी को प्रधानमंत्री के बजाय किसी गांव का थानेदार होना चाहिए था, क्योंकि उनके काम करने का तरीका वैसा ही है।

केजरीवाल की यह प्रतिक्रिया सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने के तुरंत बाद सामने आई।

क्या है दिल्ली जल बोर्ड STP मामला?

सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के उन्नयन से जुड़े कथित टेंडर घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि STP के अपग्रेडेशन से जुड़े टेंडर में अनियमितताएं और हेरफेर की गईं।

यह मामला वर्ष 2024 में दर्ज FIR से जुड़ा है। जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के साथ IPC की धाराओं 420, 409, 418 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया था।

ACB ने इस मामले में सत्येंद्र जैन समेत अन्य लोगों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोप अभी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से अंतिम रूप से बरी होना नहीं है।

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18 अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी

AAP की पिछली दिल्ली सरकार में जल मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को 18 अगस्त को ACB ने गिरफ्तार किया था। अगले दिन यानी 19 अगस्त को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

अब राऊज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें इस मामले में तत्काल राहत मिली है। हालांकि, STP टेंडर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।

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