
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मेट्रो ट्रेनों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। कोर्ट ने अधिकारियों से कहा है कि 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को देखते हुए मेट्रो और अन्य रेल सेवाओं का संचालन उचित नियमन के साथ जारी रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस फैसले का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि यात्रियों को होने वाली असुविधा कम से कम हो।