छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, CGPSC घोटाले में टामन सिंह सोनवानी की जमानत खारिज

CGPSC Scam Taman Singh Bail Rejected : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीजीपीएससी पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।
Bail Denied to Taman Singh Sonwani in CGPSC Scam
टामन सिंह सोनवानी(सोर्स सोशल मीडिया)
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Highlights

  • टामन सिंह सोनवानी की जमानत याचिका खारिज

  • छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से टामन सिंह को बड़ा झटका

  • सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में बढ़ी मुश्किलें

  • मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनवानी की याचिका खारिज

  • छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की नियमित जमानत

Taman Singh Sonwani Bail Rejected : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पूर्व सीजीपीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी की याचिका खारिज हो गई है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि साक्ष्य मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि करते हैं।

सोनवानी ने नियमित जमानत के लिए आवेदन दिया था। लेकिन अदालत ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत शर्तें पूरी नहीं हुईं।

ईडी के गंभीर आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कई बड़े खुलासे किए हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया गया था। परिवार की परिभाषा से भतीजे शब्द को हटा दिया गया था।

इससे सोनवानी के भतीजों के चयन का रास्ता साफ हुआ। एजेंसी ने करोड़ों रुपये के लेनदेन का दावा भी किया है। कुल अपराध की आय लगभग 3.45 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

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तलाशी और बरामदगी

जांच एजेंसी ने छापे के दौरान कई चीजें जब्त कीं। इसमें दस्तावेज, डिजिटल सामग्री और नकदी शामिल है। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने पहले प्राथमिकी दर्ज की थी।

बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भी जांच की। सोनवानी को इस साल जुलाई महीने में गिरफ्तार किया गया था। विशेष अदालत ने भी उनकी याचिका पहले ठुकरा दी थी।

बचाव पक्ष की दलील

सोनवानी के वकीलों ने कोर्ट में कई दलीलें दीं। उनका कहना था कि दस्तावेज पहले से ही मौजूद हैं। गिरफ्तारी के बाद कोई नया सबूत नहीं मिला है।

लेकिन कोर्ट ने इन तर्कों को पर्याप्त नहीं माना। मेडिकल आधार पर दी गई दलील भी खारिज हो गई। अदालत ने कहा कि हिरासत में इलाज न मिलने का कोई ठोस सबूत नहीं है।

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