

महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर 8 नवंबर को रायपुर में मांस बिक्री बंद रहेगी।
छत्तीसगढ़ शासन के आदेश पर नगर निगम रायपुर ने यह निर्देश जारी किया है।
प्रतिबंध के दौरान सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी।
होटलों में भी मांस बेचने या परोसने पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
नियम का उल्लंघन करने पर सामग्री जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Mahavir Nirvan Diwas Meat Shop Closed : महावीर निर्वाण दिवस के पावन पर्व पर राजधानी रायपुर में शांति और अहिंसा का संदेश देने की तैयारी की गई है। इस खास मौके पर शहर भर में मांस-मटन की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार के निर्देश मिलने के बाद रायपुर नगर निगम ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
यह प्रतिबंध नगर निगम क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित सभी दुकानों पर लागू होगा। इसके साथ ही शहर के सभी पशुवध गृहों को भी 8 नवंबर के दिन पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस आदेश का पालन सभी के लिए अनिवार्य है।
महापौर मीनल चौबे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध केवल खुले में बिकने वाली दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। शहर के छोटे-बड़े सभी होटलों में भी मांस परोसने पर रोक रहेगी।
नगर निगम की टीम 8 नवंबर को पूरे शहर में घूम-घूम कर निरीक्षण करेगी। अगर किसी होटल या दुकान में प्रतिबंधित दिन मांस बेचते पाया गया, तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। निगम का अमला मौके पर ही सामग्री को जब्त कर लेगा। इसके बाद दोषी के खिलाफ नियम के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी जोन अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। इसके साथ ही स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने इलाकों में लगातार गश्त करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
हर जोन में मॉनिटरिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। निगम की टीमें सुबह से ही एक्टिव रहेंगी और सभी बाजारों का जायजा लेंगी। स्थानीय दुकानदारों और होटल संचालकों से भी अपील की गई है कि वे इस आदेश का पूरी निष्ठा से पालन करें।