राधे-राधे बोलने पर 3.5 साल की बच्ची को प्रिंसिपल ने पीटा, मुंह पर लगाया टेप

Principal harassed Girl for saying Radhey-Radhey: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक साढ़े तीन साल की बच्ची ने प्रिसिंपल को राधे-राधे कहना भारी पड़ा। प्रिसिंपल ने बच्ची को पीटा और उसके मुंह पर टेप लगा दिया।
राधे-राधे बोलने पर 3.5 साल की बच्ची को प्रिंसिपल ने पीटा, मुंह पर लगाया टेप
स्कूल व बच्ची (फोटो-सोशल मीडिया)
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Chhatisgarh News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना आई है, जहां राधे-राधे बोलने पर साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची को प्रिंसिपल ने पीटा इसके बाद उसके मुंह पर टेप चिपका दिया। खबर बाहर आते ही एक बार फिर धार्मिक इंटोलरेंस पर बहस छिड़ गई है। घटना दुर्ग जिले के बगडुमगर गांव में स्थित मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल की है। स्कूल में बच्ची को प्रताड़ित करने वाली प्रिंसिपल एला ईवन कौलवीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

मामला 30 जुलाई दिन बुधवार सुबह 7.30 बजे का है। बच्ची ने स्कूल की प्रिंसिपल को 'राधे-राधे' बोलकर अभियावाद किया तो एला ईवन को गुस्सा आ गया। उन्होंने बच्ची को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद टेप लगाकर उसका मुंह बंद कर दिया। बच्ची के मुंह पर करीब 15 मिनट तक टेप चिपका रहा। इसके अलावा राध-राधे बोलने पर उसे अन्य प्रकार से भी दंडित किया। घर वापस आकर बच्ची ने अपने माता-पिता को रोते हुई पूरी घटना बताई। साथ ही शरीर पर चोट के निशान भी दिखाए।

बच्ची के पिता ने दर्ज करवाई FIR

छोटी सी बात पर प्रिंसिपल द्वारा दी गई प्रताड़ना से परिजन आक्रोशित हो गए। बच्ची के पिता प्रवीण यादव ने प्रिंसिपल के खिलाफ नंदिनी थाने में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्शन लिया और प्रिंसिपल एला ईवन कौलवीन को गिरफ्तार कर लिया। मामले में एडिशन एसपी पद्मश्री तंवर ने कहा कि जांच में पता चला है कि प्रिंसिपल ने बच्ची को एक सवाल का जवाब न देने पर आमनवीय सजा दी थी, जो पूरी तरह से गलत है।

बजरंग दल पहुंचा थाने

वहीं इस घटना से पूरे जनपद में आक्रोश है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंच कर स्कूल प्रशासन पर धार्मिक भेदभाव फैलाने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा इस तरह की इंटॉलरेंस स्कूलों में गहरी सामाजिक समस्या को दर्शाती है।

एक्शन में पुलिस और शिक्षा विभाग

बच्ची के पिता प्रवीण यादव की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बच्ची की उम्र और हालात मद्देनजर धारा 75, 82 (जेजे एक्ट), IPC की धारा 323, 506, 504 आदि के तहत कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग भी इस मामले में स्वतंत्र जांच की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, जिससे स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की संभावना है।

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