

एमसीबी जिले राशन कार्डधारियों के लिए जरूरी सूचना।
30 अक्टूबर ई-केवाईसी करवाना जरूरी।
राशन कार्ड में शामिल सदस्यों का भी होगा सत्यापन।
खाद्य विभाग ने हितग्राहियों से की ई-केवाईसी अपडेट करवाने की अपील।
Ration Card e-KYC Update in Chhattisgarh: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्डधारी हितग्राहियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के सभी राशन कार्डधारियों को पंजीकृत सदस्यों का ई-केवाईसी पूर्ण कराना अनिवार्य है, वहीं जिन सदस्यों का ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है, उनका आवश्यक सत्यापन कराने की अपील की गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर के निर्देशानुसार जिले में यह पूरी प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक पूर्ण कराई जानी है।
जिला खाद्य शाखा ने सभी राशन कार्डधारी परिवारों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द ई-केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया पूरी कराएं। इसके लिए हितग्राही अपनी शासकीय उचित मूल्य की दुकान में स्थापित मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ‘मेरा ई-केवाईसी‘ मोबाइल ऐप का उपयोग करके भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
जिन राशनकार्ड सदस्यों का ई-केवाईसी अब तक पूरा नहीं हुआ है, उनके संबंध में खाद्य अधिकारी मॉड्यूल में प्रदर्शित जानकारी के आधार पर आवश्यक सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए स्थानीय जनपदों एवं नगरीय निकायों के विहित प्राधिकारी अथवा अधिकृत सत्यापनकर्ता के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। सत्यापन के दौरान यदि संबंधित सदस्य मौजूद नहीं पाए जाते हैं, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य शाखा ने जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों एवं विक्रेताओं से अपेक्षा की है कि वे राशनकार्डधारी परिवारों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया और इसकी निर्धारित समय-सीमा के बारे में जानकारी दें। साथ ही, जिन सदस्यों का ई-केवाईसी शेष है, उन्हें समय पर प्रक्रिया पूरी कराने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि किसी भी पात्र हितग्राही का सत्यापन निर्धारित अवधि में लंबित न रहे।
जिला खाद्य अधिकारी विष्णु नारायण शुक्ला ने जिले के समस्त राशनकार्डधारी हितग्राहियों से अपील की है कि वे 30 अक्टूबर से पहले अपने राशनकार्ड में पंजीकृत सभी सदस्यों का ई-केवाईसी तथा आवश्यक सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण कराने में सहयोग करें। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्ड संबंधी अभिलेखों का सत्यापन निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जा सकेगा।