

Chhattisgarh Assistant Teacher Recruitment 2026 : छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश कृष्णराम महापात्र की बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। सरकार को जल्द अपना जवाब दाखिल करना होगा। यह मामला 2,292 पदों की भर्ती से जुड़ा है।
भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील रूंगटा ने पैरवी की। उनका कहना था कि रोस्टर में बड़ी गड़बड़ी हुई है। सामान्य प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के नियमों का पालन नहीं हुआ।
याचिका में कहा गया कि विज्ञापन में आरक्षण तो दिया गया। लेकिन पूर्णतः दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को सही लाभ नहीं मिला। यह उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इसी आधार पर परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। कोर्ट ने दलीलें सुनकर परीक्षा रोक दी।
विभाग ने परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली थी। सहायक शिक्षक पदों के लिए 11 अक्टूबर को परीक्षा थी। वहीं शिक्षक पदों के लिए 25 अक्टूबर का दिन तय था। अब हाईकोर्ट के आदेश से कार्यक्रम रुक गया है।
इस भर्ती के तहत कुल 2,292 पद भरे जाने हैं। इनमें ई-संवर्ग के 795 पद शामिल हैं। टी-संवर्ग के लिए 1,497 पद आरक्षित किए गए हैं। अब अभ्यर्थियों को नई तारीख का इंतजार करना होगा। अगली सुनवाई के बाद ही स्थिति साफ होगी।