नए फाइनेंशियल ईयर का नहीं होगा Income Tax पर असर, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी, आयकर व्यवस्था में नहीं कोई बदलाव

Finance Minister Nirmala Sitharaman's announcement on income tax
इनकम टैक्स पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान
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नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सोमवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में लोगों के लिए नई आयकर व्यवस्था (Income Tax System) में कोई बदलाव नहीं है। व्यक्तिगत करदाता अपना आईटीआर दाखिल करते समय इस व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं।

मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर जारी उन सूचनाओं के बाद दिया जिसमें एक अप्रैल से प्रभावी नई कर व्यवस्था में कुछ बदलावों का दावा किया गया है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘ एक अप्रैल 2024 से कोई नया बदलाव नहीं किया गया है।'' एक अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष में लोगों के लिए एक संशोधित नई आयकर व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत कर दरें ‘‘काफी कम'' हैं।

हालांकि, उसमें पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न छूट तथा कटौती (वेतन से 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये की मानक कटौती के अलावा) का लाभ मौजूद नहीं है। मंत्रालय ने कहा,‘‘ नई कर व्यवस्था ‘डिफ़ॉल्ट' कर व्यवस्था है। हालांकि करदाता उस कर व्यवस्था (पुरानी या नई) को चुन सकते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए फायदेमंद है... नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है।''

(एजेंसी)

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