EPFO के सदस्यों को केंद्र सरकार की सौगात, पेंशन के नियम में किया संशोधन

केंद्र सरकार के इस बदलाव के बाद जो कर्मचारी 6 महीने तक भी ईपीएस में योगदान देंगे उन्हें भी पैसे विड्रॉल करने की सुविधा दी जाएगी। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इस सुविधा के कारण लाखों कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सकते है।
Central Government changes the rules for EPS
ईपीएफओ ( सौजन्य : सोशल मीडिया )
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नई दिल्ली : शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 के अंतर्गत कुछ अहम बदलाव किए गए है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि 6 महीने से कम समय के लिए काम करने वाले सदस्य भी अब ईपीएस की योजना में से पैसे निकाल सकते है। इस बदलाव से लाखों कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गयी है।

कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत जो लोग 10 साल ईपीएस में कंट्रीब्‍यूशन देते थे, केवल उन्हें ही पैसे निकालने की सुविधा दी जाती थी। केंद्र सरकार के इस बदलाव के बाद जो कर्मचारी 6 महीने तक भी ईपीएस में योगदान देंगे उन्हें भी पैसे विड्रॉल करने की सुविधा दी जाएगी। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इस सुविधा के कारण लाखों कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सकते है। इस नए संशोधन से करीब 7 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को हर साल इसका फायदा मिलेगा।

सरकार ने इस नियम को बदला

केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना को बेहतर बनाने के लिए ईपीएस विवरण में संशोधन किया है। अब से इस बात पर विड्रॉल बेनिफिट पाने के लिए ये नहीं देखा जाएगा कि सदस्य ने कितने महीने तक सर्विस दी है। साथ ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए ये देखा जाएगा कि कर्मचारी ने वेतन पर कितना ईपीएस का योगदान दिया है। इस संशोधन से कर्मचारियों को विड्रॉल करने में काफी आसानी होगी, जिसका सीधा लाभ 23 लाख से ज्‍यादा ईपीएस सदस्‍यों को होगा।

आखिर ईपीएस क्या होता है?

ईपीएस एक ऐसी पेंशन योजना है जिसे ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको इसमें 10 साल तक योगदान देना होता है, जिसके बाद आप रिटायरमेंट के बाद में पेंशन की सुविधा पा सकते है। यह स्कीम नए और मौजूदा दोनों कर्मचारियों के लिए लागू की गई है।

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