BSE की निवेशकों को चेतावनी, नकली एक्सपर्ट्स से रहें दूर; वरना डूब सकती है आपकी गाढ़ी कमाई

Share Market: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि आदित्य ऋषभ मिश्रा नाम का एक व्यक्ति सेबी रजिस्ट्रेशन के बिना निवेश और ट्रेडिंग से जुड़ी सलाह और सेवाएं दे रहा है।
Bombay Stock Exchange
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, (सोर्स-सोशल मीडिया)
Updated on

BSE Warning To Investor: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों को बिना रजिस्ट्रेशन निवेश सलाह देने वालों से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि आदित्य ऋषभ मिश्रा नाम का एक व्यक्ति सेबी रजिस्ट्रेशन के बिना निवेश और ट्रेडिंग से जुड़ी सलाह और सेवाएं दे रहा है। बीएसई ने निवेशकों से कहा है कि वे ऐसे लोगों द्वारा दिए जा रहे ऑफर से दूर रहें।

बीएसई के अनुसार, आदित्य ऋषभ मिश्रा बिना सेबी में रजिस्ट्रेशन कराए निवेश सलाह, ट्रेडिंग सुझाव और दूसरों का ट्रेडिंग अकाउंट संभालने जैसी सेवाएं दे रहा है, जो कि कानून के खिलाफ है।

बीएसई ने निवेशकों को दी चेतावनी

बीएसई ने साफ कहा कि यह व्यक्ति न तो बीएसई का सदस्य है और न ही किसी रजिस्टर्ड सदस्य का अधिकृत प्रतिनिधि है। बीएसई ने निवेशकों को सलाह दी कि वे किसी भी ब्रोकर, निवेश सलाहकार या रिसर्च एनालिस्ट की जानकारी पहले बीएसई की वेबसाइट पर जाकर जांच लें। निवेशकों को यह भी चेतावनी दी गई है कि वे अपना यूजर आईडी, पासवर्ड या अन्य ट्रेडिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें। किसी और को अपना अकाउंट चलाने देना बहुत जोखिम भरा हो सकता है।

सेबी के पोर्टल का करें इस्तेमाल

बीएसई ने बताया कि इस तरह की अवैध योजनाओं में निवेश करने से निवेशकों को कोई सुरक्षा या शिकायत समाधान सुविधा नहीं मिलती। अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी निवेशक की खुद की होती है। बीएसई ने पहले भी कई बार निवेशकों से कहा है कि वे केवल सेबी के पोर्टल के जरिए ही निवेश से जुड़ी सुरक्षा और शिकायत समाधान सेवाओं का इस्तेमाल करें।

नकली सर्टिफिकेट से धोखाधड़ी

सेबी ने भी हाल ही में चेतावनी दी थी कि कुछ लोग और संस्थाएं नकली सर्टिफिकेट दिखाकर खुद को सेबी से रजिस्टर्ड बताती हैं और लोगों को धोखा देती हैं। मार्केट में गलत गतिविधियों को रोकने के लिए सेबी ने एक मार्केट इंटेलिजेंस पोर्टल भी बनाया है, जहां लोग शेयर मार्केट में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी दे सकते हैं। सेबी ने यह भी नियम बनाया है कि उसके रजिस्टर्ड ब्रोकर या एजेंट किसी भी तरह से बिना रजिस्ट्रेशन वाली संस्थाओं का प्रचार या उनसे जुड़ाव नहीं रख सकते।

Navbharat Live
navbharatlive.com