Income Tax छूट पाने की ये है आखिरी तारीख, सेक्शन 87ए के अंतर्गत फाइल करें रिटर्न

हाईकोर्ट ने सेक्शन 87-ए के अंतर्गत, योग्य टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए टाइम लिमिट को बढ़ाया गया था। ये सेक्शन उन व्यक्तियों को टैक्स छूट देती है, जिनकी टैक्सेबल इनकम नई टैक्स रिजीम के अंतर्गत 7 लाख तक है।
31 december is last date to file updated Income Tax Return
इनकम टैक्स रिटर्न ( सौजन्य : सोशल मीडिया )
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नई दिल्ली : इनकम टैक्स के सेक्शन 87-ए के अंतर्गत, टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स एक्सेम्पशन के लिए 15 जनवरी तारीख को आखिरी डेट के रुप में तय किया गया है। इसके लिए संसोधित और विलंबित यानी बिलेटेड आईटीआर फाइल करनी होगी, जिसकी आखिरी तारीख 15 जनवरी को खत्म होने जा रही है। वहीं, इन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो आपके पास सिर्फ 3 दिनों का मौका है।

गौरतलब है कि बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख पहले 31 दिसंबर 2024 हुआ करती थी, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद बढ़ाया गया था। हाईकोर्ट ने सेक्शन 87-ए के अंतर्गत, योग्य टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए टाइम लिमिट को बढ़ाया गया था। ये सेक्शन उन व्यक्तियों को टैक्स छूट देती है, जिनकी टैक्सेबल इनकम पुरानी टैक्स रिजीम के अंतर्गत, 5 लाख तक और नई टैक्स रिजीम के अंतर्गत 7 लाख तक है।

टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते चूके थे टैक्सपेयर्स

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे टैक्सपेयर्स टैक्स एक्सम्पंशन का दावा करने के लिए योग्य थे, लेकिन 5 जुलाई 2024 के बाद आईटीआर करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल, 5 जुलाई के बाद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आईटीआर सॉफ्टवेयर में बदलाव के कारण कई टैक्सपेयर्स टैक्स छूट का दावा नहीं कर पाए थे।

मिलेगी इतनी टैक्स छूट

टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार. सेक्शन 87-ए के अंतर्गत, न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम वाले 25,000 रुपये का टैक्स एक्सेम्पंशन का दावा कर सकते हैं। वहीं पुरानी टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम वाले 12,500 रुपये का टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं।

आखिर तारीख के चूकने के बाद इतना जुर्माना

यदि किसी टैक्सपेयर की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तब उसे 5,000 रुपये की लेट ड्यूटी चुकाना होगा। अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तब उसे जुर्माने के रूप में सिर्फ 1,000 रुपये ही भरने होंगे।

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