

Traffic police rules: अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को नियम तोड़ने पर रोकती है और चालान जारी करती है। यह उनकी जिम्मेदारी है ताकि सड़क पर अनुशासन और सुरक्षा बनी रहे। लेकिन कई बार लोग यह सवाल उठाते हैं कि क्या ट्रैफिक पुलिस कार की चाबी निकाल सकती है या टायर की हवा छोड़ सकती है। आइए जानते हैं, इसके नियम क्या कहते हैं।
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को यह अधिकार नहीं है कि वह आपकी गाड़ी से चाबी निकाल ले या फिर टायर की हवा छोड़ दे। यह कार्रवाई पूरी तरह अवैध मानी जाती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आपको तुरंत इस घटना का वीडियो बनाना चाहिए और उच्च अधिकारियों से शिकायत दर्ज करनी चाहिए।
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1932 के अनुसार, केवल सहायक उप निरीक्षक (ASI) या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को ही चालान काटने का अधिकार है। गाड़ी चलाते समय आपके पास हमेशा ये जरूरी दस्तावेज होने चाहिए:
अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि पुलिसकर्मी के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन मौजूद हो। इनके बिना चालान काटना गैरकानूनी है। चालान कटने के बाद हमेशा उसकी रसीद लें। अगर आपके पास मौके पर जुर्माने की राशि नहीं है, तो आप बाद में भी इसे जमा कर सकते हैं। ऐसे में कोर्ट चालान जारी किया जा सकता है और अधिकारी आपका ड्राइविंग लाइसेंस अस्थायी रूप से जब्त कर सकते हैं।
यदि आपकी कार गलत जगह खड़ी है लेकिन आप उसके अंदर मौजूद हैं, तो ट्रैफिक पुलिस वाहन को Tow नहीं कर सकती। वाहन उठाने की कार्रवाई केवल तब संभव है जब गाड़ी खाली खड़ी हो।
ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी सड़क सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना है, लेकिन उनके अधिकारों की भी सीमाएं तय हैं। ऐसे में यदि कभी आपकी कार की चाबी या हवा निकालने जैसी कार्रवाई होती है, तो आप इसे कानूनन चुनौती दे सकते हैं।