- Hindi News »
- Automobile »
- Big Relief For Delhiites Traffic Fines Could Be Reduced By Up To 75 Just Do This On This Day
दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत, अब 75% तक कम हो सकता है ट्रैफिक चालान, बस इस दिन करना होगा ये काम
- Written By: सिमरन सिंह
Delhi Lok Adalat 2026: दिल्ली में रहते हैं और आपकी कार या बाइक पर भारी ट्रैफिक फाइन लगा है, तो आपके लिए कुछ राहत की बात है। 14 मार्च, 2026 को नेशनल लोक अदालत में आपका काम हो सकता है।

Delhi Lok Adalat 2026 (Source. Freepik)
Challan Settlement Delhi: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी कार या बाइक पर भारी ट्रैफिक फाइन लगा है, तो आपके लिए कुछ राहत की बात है। 14 मार्च, 2026 को दिल्ली में होने वाली “नेशनल लोक अदालत” में आप अपना फाइन 75% तक कम करवा सकते हैं। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से आयोजित यह लोक अदालत राजधानी की सभी बड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगेगी। सुनवाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी, जिससे लोग अपने ट्रैफिक फाइन के केस सुलझा सकेंगे।
पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन और टोकन बुकिंग
इस लोक अदालत में हिस्सा लेने के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। टोकन 9 मार्च से जारी किए जाएँगे। इस बार, सिर्फ़ 31 अक्टूबर, 2025 तक पेंडिंग ट्रैफ़िक चालान ही सेटल किए जाएँगे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने रोज़ाना 50,000 चालान डाउनलोड करने की लिमिट तय की है। कुल मिलाकर, इस लोक अदालत में लगभग 200,000 चालान सेटल किए जाएँगे।
ऐसे डाउनलोड करें चालान स्लिप
अगर आप लोक अदालत में अपना चालान सेटल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक चालान स्लिप डाउनलोड करनी होगी। ऐसा करने के लिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाएं। यहां से डाउनलोड की गई स्लिप में कोर्ट का नाम, रूम नंबर और सुनवाई का सही समय समेत पूरी जानकारी होगी, ताकि आपको कोर्ट में कोई दिक्कत न हो।
सम्बंधित ख़बरें
Delhi Electricity Bill Hike: दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को झटका, जून से बढ़कर आएगा बिल; DERC का बड़ा फैसला
दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी: 500 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को चुकाने होंगे अधिक दाम
CM Rekha Gupta Honors Heroes: संकट की घड़ी में बने फरिश्ते, CM रेखा गुप्ता ने बहादुरों को किया सम्मानित
13 जून उपहार सिनेमा त्रासदी: ट्रांसफॉर्मर रूम की चिंगारी से भड़की थी वह भीषण आग, जिसने ली थी कई मासूमों की जान
दिल्ली की इन अदालतों में होगी सुनवाई
नेशनल लोक अदालत के तहत, दिल्ली की कई बड़ी अदालतों में मामलों की सुनवाई होगी। इनमें तीस हज़ारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट, साकेत कोर्ट और राउज़ एवेन्यू कोर्ट शामिल हैं। आपका चालान किस कोर्ट में सुना जाएगा, यह आपकी डाउनलोड की गई चालान स्लिप पर साफ़-साफ़ लिखा होगा।
चालान से आपको कितनी राहत मिल सकती है?
यह लोक अदालत जनता को काफ़ी राहत दे सकती है। ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना या गलत पार्किंग जैसे छोटे-मोटे ट्रैफ़िक नियमों के उल्लंघन पर चालान की रकम पर 75% तक की छूट मिल सकती है। कई मामलों में, जज जुर्माने की रकम और कम कर सकते हैं या चेतावनी देकर चालान पूरी तरह माफ़ भी कर सकते हैं।
ये भी पढ़े: भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, कम खर्च में चलेगी और बचाएगी हजारों रुपये
ये मामले नहीं सुलझेंगे
हालांकि, कुछ गंभीर मामले लोक अदालत में शामिल नहीं किए जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति का शराब पीकर गाड़ी चलाने, हिट-एंड-रन केस या एक्सीडेंट में चोट लगने के लिए चालान हुआ है, तो ऐसे मामले लोक अदालत में नहीं सुलझाए जाएंगे।
कोर्ट जाते समय ये चीज़ें अपने साथ ज़रूर लाएँ
लोक अदालत की सुनवाई में शामिल होते समय, अपनी चालान स्लिप या नोटिस का प्रिंटआउट ज़रूर लाएँ। कोर्ट परिसर में प्रिंटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। सबसे पहले, वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करें, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, और जब आपको अपना टोकन नंबर मिल जाए, तो उसकी एक कॉपी लेकर समय पर कोर्ट पहुँचें। इससे आपका प्रोसेस तेज़ और आसान हो जाएगा।
Big relief for delhiites traffic fines could be reduced by up to 75 just do this on this day
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
‘Kiran’ से ‘Kirron’ बनने का क्या है राज? जानिए किरण के फिल्म अभिनेत्री से राजनेता बनने तक की कहानी…
Jun 14, 2026 | 07:00 AMLIVEआज की ताजा खबर 14 जून LIVE: पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हिंसक झड़प, स्पेशल ट्रेन में की तोड़फोड़
Jun 14, 2026 | 06:54 AMNoida Airport Flight: जमीन देने वाले 160 किसान पहली उड़ान से जाएंगे लखनऊ, सीएम योगी से मिलेंगे
Jun 14, 2026 | 06:53 AMपरीक्षा छूटने के डर से छात्रों का तांडव; पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन में तोड़फोड़, पुलिस ने की हवाई फायरिंग
Jun 14, 2026 | 06:47 AMबचपन से संगीत के दीवाने थे Jubin Nautiyal, ‘एक मुलाकात’ से चमकी किस्मत, बन गए करोड़ों दिलों की आवाज
Jun 14, 2026 | 06:38 AMराज ठाकरे बर्थडे स्पेशल: तस्वीरों में देखिए मराठी मानुस से टोल नाके तक, MNS प्रमुख के 7 सबसे बड़े आंदोलन
Jun 14, 2026 | 06:30 AMGrah Gochar June 2026: ऐसे बदल रही है ग्रहों की चाल, सूर्य-मंगल के राशि परिवर्तन से बाजार में आएगी तेजी
Jun 14, 2026 | 06:25 AMवीडियो गैलरी

बेटी पर टिप्पणी को लेकर यूपी में गरमाई सियासत, दोनों पक्ष आए आमने-सामने, देखें VIDEO
Jun 13, 2026 | 11:03 PM
वायुसेना के विमान में तकनीकी खराबी या कुछ और? कैसे हुआ IAF का AN-32 प्लेन क्रैश!
Jun 13, 2026 | 08:15 PM
असम का ‘डेंजर जोन’ कनेक्शन! 2026 में यहीं क्रैश हुआ था सुखोई, अब AN-32 विमान दो टुकड़ों में बंटा- VIDEO
Jun 13, 2026 | 07:16 PM
Europe Mission पर PM Modi! क्यों बढ़ी दुनिया की नजर? क्या है भारत का सीक्रेट प्लान?
Jun 13, 2026 | 05:11 PM
घर में घुसकर मारेंगे… CM योगी ने दी कड़ी चेतावनी; रक्षा नीति में पुरानी सरकार की खोली पोल- देखें VIDEO
Jun 13, 2026 | 01:51 PM
गाजियाबाद में ‘जिम-जिहाद’ पर प्रशासन सख्त, पहचान छुपाने वाले ट्रेनरों में हड़कंप; देखें VIDEO
Jun 13, 2026 | 01:37 PM














