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दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत, अब 75% तक कम हो सकता है ट्रैफिक चालान, बस इस दिन करना होगा ये काम
Delhi Lok Adalat 2026: दिल्ली में रहते हैं और आपकी कार या बाइक पर भारी ट्रैफिक फाइन लगा है, तो आपके लिए कुछ राहत की बात है। 14 मार्च, 2026 को नेशनल लोक अदालत में आपका काम हो सकता है।
- Written By: सिमरन सिंह

Delhi Lok Adalat 2026 (Source. Freepik)
Challan Settlement Delhi: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी कार या बाइक पर भारी ट्रैफिक फाइन लगा है, तो आपके लिए कुछ राहत की बात है। 14 मार्च, 2026 को दिल्ली में होने वाली “नेशनल लोक अदालत” में आप अपना फाइन 75% तक कम करवा सकते हैं। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से आयोजित यह लोक अदालत राजधानी की सभी बड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगेगी। सुनवाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी, जिससे लोग अपने ट्रैफिक फाइन के केस सुलझा सकेंगे।
पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन और टोकन बुकिंग
इस लोक अदालत में हिस्सा लेने के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। टोकन 9 मार्च से जारी किए जाएँगे। इस बार, सिर्फ़ 31 अक्टूबर, 2025 तक पेंडिंग ट्रैफ़िक चालान ही सेटल किए जाएँगे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने रोज़ाना 50,000 चालान डाउनलोड करने की लिमिट तय की है। कुल मिलाकर, इस लोक अदालत में लगभग 200,000 चालान सेटल किए जाएँगे।
ऐसे डाउनलोड करें चालान स्लिप
अगर आप लोक अदालत में अपना चालान सेटल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक चालान स्लिप डाउनलोड करनी होगी। ऐसा करने के लिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाएं। यहां से डाउनलोड की गई स्लिप में कोर्ट का नाम, रूम नंबर और सुनवाई का सही समय समेत पूरी जानकारी होगी, ताकि आपको कोर्ट में कोई दिक्कत न हो।
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दिल्ली की इन अदालतों में होगी सुनवाई
नेशनल लोक अदालत के तहत, दिल्ली की कई बड़ी अदालतों में मामलों की सुनवाई होगी। इनमें तीस हज़ारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट, साकेत कोर्ट और राउज़ एवेन्यू कोर्ट शामिल हैं। आपका चालान किस कोर्ट में सुना जाएगा, यह आपकी डाउनलोड की गई चालान स्लिप पर साफ़-साफ़ लिखा होगा।
चालान से आपको कितनी राहत मिल सकती है?
यह लोक अदालत जनता को काफ़ी राहत दे सकती है। ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना या गलत पार्किंग जैसे छोटे-मोटे ट्रैफ़िक नियमों के उल्लंघन पर चालान की रकम पर 75% तक की छूट मिल सकती है। कई मामलों में, जज जुर्माने की रकम और कम कर सकते हैं या चेतावनी देकर चालान पूरी तरह माफ़ भी कर सकते हैं।
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ये मामले नहीं सुलझेंगे
हालांकि, कुछ गंभीर मामले लोक अदालत में शामिल नहीं किए जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति का शराब पीकर गाड़ी चलाने, हिट-एंड-रन केस या एक्सीडेंट में चोट लगने के लिए चालान हुआ है, तो ऐसे मामले लोक अदालत में नहीं सुलझाए जाएंगे।
कोर्ट जाते समय ये चीज़ें अपने साथ ज़रूर लाएँ
लोक अदालत की सुनवाई में शामिल होते समय, अपनी चालान स्लिप या नोटिस का प्रिंटआउट ज़रूर लाएँ। कोर्ट परिसर में प्रिंटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। सबसे पहले, वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करें, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, और जब आपको अपना टोकन नंबर मिल जाए, तो उसकी एक कॉपी लेकर समय पर कोर्ट पहुँचें। इससे आपका प्रोसेस तेज़ और आसान हो जाएगा।
Big relief for delhiites traffic fines could be reduced by up to 75 just do this on this day
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