सिमरन सिंह
अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या आपका टर्नओवर तय सीमा से ज्यादा हो गया है, तो GST Registration जरूरी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन किया जा सकता है।
GST पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार कोई फीस नहीं लेती। सही डॉक्यूमेंट्स और आधार ऑथेंटिकेशन के साथ आप खुद आवेदन कर सकते हैं।
• PAN कार्ड और पहचान प्रमाण
• बिजनेस एड्रेस प्रूफ
• बिजली बिल/रेंट एग्रीमेंट
• कैंसिल्ड चेक या बैंक स्टेटमेंट
• पासपोर्ट साइज फोटो
• ऑथराइजेशन लेटर
GST Registration के लिए पहले Temporary Reference Number (TRN) बनाना होता है। GST पोर्टल पर जाएं → Services > Registration > New Registration चुनें।
Taxpayer चुनने के बाद PAN, नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल और ईमेल पर आए OTP को वेरिफाई करें। इसके बाद 15 अंकों का TRN जनरेट होगा।
TRN से लॉगिन करके My Saved Applications में जाएं। यहां बिजनेस, पार्टनर/प्रमोटर, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी और बिजनेस एड्रेस की जानकारी भरें।
जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पोर्टल पर अपलोड करें। साथ ही बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं या सेवाओं के HSN/SAC Codes की जानकारी भी भरनी होगी।
आधार ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुनकर लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आधार ऑथेंटिकेशन नहीं चुनने पर फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है।
फॉर्म सबमिट होने के बाद ARN मिलेगा। GST पोर्टल के Track Application Status से आवेदन की स्थिति चेक करें। मंजूरी के बाद 15 अंकों का GSTIN मिलेगा और आप GST Registration Certificate डाउनलोड कर सकेंगे।