ठाणे

प्रॉपर्टी डीलर हत्या मामले में सभी 8 आरोपी बरी, पहचान में विफल रहा अभियोजन

ठाणे की अदालत ने 2015 के प्रॉपर्टी डीलर हत्या मामले में सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चश्मदीद आरोपियों की पहचान नहीं कर सके, इसलिए अभियोजन असफल रहा।

एनबी एडमिन

Thane News In Hindi: ठाणे जिले की अदालत ने वर्ष 2015 में हुए एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों की पहचान साबित करने में असफल रहा, जिससे पूरा मामला संदेह के घेरे में आ गया।

क्या था मामला?

13 अप्रैल 2015 को ठाणे के मीरा-भायंदर रोड स्थित एक बार के बाहर प्रॉपर्टी डीलर बंटी प्रधान पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई थीं। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनकी मौत हो गई थी।

दोस्त भी हुआ था घायल

इस हमले में बंटी प्रधान के दोस्त सचिन मनोहर विजयकर भी गंभीर रूप से घायल हुए थे।

संपत्ति विवाद का दावा

पुलिस ने शुरुआत में दावा किया था कि यह हमला संपत्ति विवाद का नतीजा था और इसी आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

अदालत की टिप्पणी

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.बी. अग्रवाल ने कहा कि चश्मदीद गवाह हमलावरों की पहचान नहीं कर सके, जिससे मामला बुनियादी तौर पर कमजोर हो गया।

गवाहों ने नहीं की पहचान

अदालत के अनुसार, जुलेखा शेख सहित अन्य गवाहों ने गोलियों की आवाज को पटाखे की आवाज समझा और वे आरोपियों को पहचानने में असमर्थ रहे।

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