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नाशिक: तांत्रिक खरात पर 'नरबलि' का सनसनीखेज आरोप, कोर्ट ने 29 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा

नाशिक यौन उत्पीड़न मामले में सरकारी वकील ने तांत्रिक द्वारा नरबलि का दावा कर हड़कंप मचा दिया। कोर्ट ने आरोपी खरात की पीसीआर 29 मार्च तक बढ़ाई।

रूपम सिंह

Ashok Kharat News: नाशिक यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी अशोक खरात को अदालत ने 29 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उसे मंगलवार को अदालत में पेश किया गया।

सुनवाई के दौरान, सरकारी पक्ष ने जांच के लिए और समय की आवश्यकता बताते हुए उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग की। सरकारी वकील ने दावा किया कि तांत्रिक खरात ने नरबलि दी। इस बयान से कोर्ट में हड़कंप मच गया।

अस्पताल में जांच के बाद पेशी अदालत में पेश किए जाने से पहले खरात का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण किया गया। इसके बाद उसे भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत परिसर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। सुनवाई देखने के लिए वकीलों की भी भारी भीड़ जमा हुई थी।

सुनवाई के दौरान, एसआईटी अधिकारी किरण कुमार सूर्यवंशी ने अदालत में कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए। आरोप था कि आरोपी महिलाओं पर कंकड़, डंडे से प्रहार करता और पानी में कुछ पदार्थ मिलाता था, जिससे उन्हें असहजता महसूस होती थी और फिर उनका शोषण किया जाता था।

उसक ठिकाने पर छापा मारने के बाद 6 लाख 53 हजार रुपये नकद, एक लैपटॉप, शाही मुहर लगी एक काली रिवॉल्वर और 31 कारतूस मिले, जिनमें से 5 खाली थे। उसने कहां गोली चलाई संदेह है कि यह मानव बलि थी।

वह 67 वर्ष का है और 30 वर्षीय लड़की का यौन शोषण कर रहा था। इससे उसकी मानसिकता का क्या पता चलता है। वकील ने यह भी आरोप लगाया कि खरात खुद को सिद्ध पुरुष बताकर लोगों को धोखा दे रहा था।

वह सांपों और बाघों का इस्तेमाल करके दहशत फैला रहा था। यह भी संदेह था कि कस्तूरी जैसी वस्तुओं का उपयोग करके वन्यजीव अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा था।

बचाव पक्ष ने दी यह दलील हालांकि, बचाव पक्ष ने दावा किया कि सात दिनों में पर्याप्त जांच हो चुकी है और आगे पुलिस हिरासत की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तर्क दिया गया कि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं और न्यायिक हिरासत में भी आगे की जांच की जा सकती है।

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