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नागपुर

चेक बाउंस मामले में कोर्ट का फैसला, 1 साल की कैद, ब्याज के साथ लौटानी होगी रकम

नवभारत डेस्क

नागपुर. एमआईडीसी हिंगना में चॉकलेट बनाने वाली कंपनी के मालिक अमित चोखानी ने अपने दोस्त सुमित गोयल से व्यापार में पैसों की जरूरत पड़ने पर 13.50 लाख रुपये उधार लिए. पैसे लौटाने और उधार लेने का दोनों के बीच लिखा-पढ़ी भी हुई थी.

गोयल हॉन्गकॉग में होने थे, जिसके कारण रकम उनके पिता को लौटाने का भरोसा भी चोखानी ने दिया था. पर जब गोयल ने पैसे वापस मांगने शुरू किए तो चोखानी ने बात को टालना शुरू कर दिया. नोटिस का भी जवाब नहीं दे रहा था. दिए हुए चेक गोयल ने बैंक में भुनाने के लिए डाले.

चोखानी ने चेक भी बाउंस कराये. आखिरकार गोयल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. न्यायालय ने सेक्शन 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 1 साल की कैद और 2 महीने में ब्याज के साथ रकम लौटाने के आदेश दिए. यह जानकारी गोयल के वकील अजय मदने ने दी.

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