सुनील शेट्टी (सौ. सोशल मीडिया ) 
मुंबई

Suniel Shetty के बंगले को मिली बीएमसी मंजूरी पर सोसायटी ने उठाए सवाल, तुरंत रद्द करने की मांग

खार पश्चिम में Suniel Shetty के बंगले पर अतिरिक्त मंजिल की बीएमसी मंजूरी को सोसायटी ने अवैध बताया है। सोसायटी का कहना है कि न चर्च और न ही सोसायटी ने अनुमति दी, इसलिए मंजूरी रद्द की जाए।

अपूर्वा नायक

Suniel Shetty Bunglow Illegal Construction: सेंट विन्सेंट डी पॉल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी (सीएचएस) लिमिटेड ने अभिनेता सुनील शेट्टी को खार पश्चिम स्थित गार्डन होम्स के बंगला नंबर 7 में अतिरिक्त मंजिल जोड़ने के लिए "अनधिकृत" मंजूरी देने का आरोप बीएमसी पर लगाया है।

31 अक्टूबर 2025 को बीएमसी को भेजे गए कानूनी नोटिस में सोसायटी ने कहा कि 12 बंगलों वाला यह प्लॉट सेंट विन्सेंट डी पॉल चर्च की अविभाजित जमीन है, और न तो चर्च और न ही सोसायटी ने शेट्टी को किसी भी प्रकार के पुनर्निर्माण की अनुमति दी है।

विवाद तब बढ़ गया, जब चर्च ने 25 अक्टूबर को सोसायटी को लिखे पत्र में बताया कि शेट्टी ने दो चार बंगला नंबर 7 में अतिरिक्त मंजिल जोड़ने की अनुमति मांगी थी, लेकिन दोनों बार उसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया।

सोसाइटी का कहना है कि "हमने कोई अनुमति नहीं दी है, न लिखित और न मौखिक," यह चेतावनी देते हुए कि उसकी सहमति के बिना कोई भी निर्माण लीज का उल्लंघन होगा और कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

सोसायटी ने अपने नोटिस में दावा किया कि उसे बीएमसी वेबसाइट पर 14 जुलाई 2025 को आर्किटेक्ट अरुण कुमार दुबे का पत्र, शेट्टी का नोटरीकृत हलफनामा और 19 अगस्त 2025 की बीएमसी की मंजूरी मिली।

सोसायटी ने आरोप लगाया कि आर्किटेक्ट ने अविभाजित जमीन पर स्थित बंगला नंबर 7 की स्थिति "गलत तरीके से प्रस्तुत की है, और शेट्टी "सोसायटी के सदस्य नहीं हैं, इसलिए 2,791.70 वर्गमीटर प्लॉट का एफएसआई (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) नहीं ले सकते। हलफनामे पर गलत तरीके से स्टॉप लगाया गया है।

अदालत का रुख करने की दी चेतावनी

सोसायटी ने 2018 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसके बाद बीएमसी ने पहले बंगलों 5 और 7 के उपयोग में किए गए बदलाव वापस ले लिए थे। सोसायटी ने बीएमसी से तुरंत मंजूरी वापस लेने और शेट्टी को आगे कोई काम न करने का निर्देश देने की मांग की।

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