सिद्धिविनायक मंदिर सोर्स- सोशल मीडिया
मुंबई

प्रभादेवी के सिद्धिविनायक मंदिर का होगा विस्तार, राम मेंशन की जमीन खरीदने के लिए 94 करोड़ रुपये मंजूर

Siddhivinayak Temple: प्रभादेवी के सिद्धिविनायक मंदिर के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने राम मेंशन सोसाइटी में जमीन खरीदने हेतु ₹94.11 करोड़ के खर्च को मंजूरी दी है, जिससे भक्तों को सुविधाएं मिलेंगी।

रूपम सिंह

Highlights

  • सिद्धिविनायक मंदिर विस्तार के लिए 20 जगहें खरीदी जाएंगी।

  • खरीद पर ₹94.11 करोड़ खर्च होंगे, राशि ट्रस्ट देगा।

  • भक्तों के लिए वेटिंग रूम, यात्री निवास और पार्किंग की योजना।

Siddhivinayak Temple Expansion: प्रभादेवी स्थित सिद्धिविनायक मंदिर के विस्तार के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। मंदिर से सटे राम मेंशन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 20 जगहें खरीदने को मंजूरी दी गई है। इस खरीद प्रक्रिया पर 94 करोड़ 11 लाख 65 हजार 550 रुपये खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया।

सरकारी फैसले के अनुसार, संपत्तियों की खरीद पर होने वाला पूरा खर्च सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के पास उपलब्ध फंड से किया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य आवश्यक खर्चों का भुगतान भी ट्रस्ट के फंड से ही किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार के खजाने से कोई राशि खर्च नहीं होगी।

भक्तों की सुविधा के लिए होगा विस्तार

सिद्धिविनायक मंदिर में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। त्योहारों, विशेष धार्मिक अवसरों और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान मंदिर परिसर में भीड़ बढ़ जाती है। सीमित जगह होने के कारण भक्तों की कतारों का प्रबंधन करने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में परेशानी होती है।

मंदिर के पास स्थित संपत्तियों की खरीद से उपलब्ध जगह बढ़ेगी। इससे श्रद्धालुओं की आवाजाही, कतारों की व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

वेटिंग रूम और यात्री निवास बनाने की योजना

नई जगह पर श्रद्धालुओं के लिए वेटिंग रूम, किचन, स्टोरेज रूम, यात्री निवास और सीमित पार्किंग की सुविधा विकसित करने की योजना है। इसके अलावा, व्यस्त समय में भक्तों की कतारों को व्यवस्थित करने और मंडप बनाने के लिए भी अतिरिक्त जगह उपलब्ध हो सकेगी।

मुंबई शहर के सिद्धिविनायक मंदिर परिसर के विस्तार का उद्देश्य श्रद्धालुओं को अधिक व्यवस्थित सुविधाएं देना और भीड़भाड़ के दौरान होने वाली परेशानियों को कम करना है।

खरीद से पहले होगी कानूनी जांच

शासनादेश में संपत्तियों की खरीद से पहले जमीन की पैमाइश कराने, मालिकाना हक की कानूनी जांच करने और सभी जरूरी दस्तावेज पूरे करने की शर्त रखी गई है। यह प्रक्रिया सरकारी लैंड रिकॉर्ड विभाग के माध्यम से पूरी की जाएगी।

साथ ही, जमीन विक्रेताओं को भुगतान संपत्तियों का कब्जा मिलने के बाद ही किया जाएगा। इन शर्तों के जरिए खरीद प्रक्रिया को नियमानुसार पूरा करने पर जोर दिया गया है।

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