रोशन गेट (सोर्स: सोशल मीडिया)
छत्रपति संभाजीनगर

रोशनगेट की जमीन पर किसका हक? वक्फ बोर्ड की आपत्ति पर छत्रपति संभाजीनगर मनपा करेगी दस्तावेजों की जांच

Chhatrapati Sambhajinagar Roshan Gate: छत्रपति संभाजीनगर के रोशनगेट में जमीन के समतलीकरण पर वक्फ बोर्ड ने आपत्ति जताई है। मनपा अब स्वामित्व के दस्तावेजों की जांच कर अभिलेख बोर्ड को सौंपेगी।

शफीउल्ला हुसैनी, आलोक उमाकृष्ण

Highlights

  • मनपा के अनुसार, जमीन पर जमा कचरा हटाने के बाद समतलीकरण कराया गया।

  • विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति मामले से जुड़े पहलुओं पर विचार करेगी।

  • आयुक्त अमोल येडगे के मुताबिक, प्रशासन दस्तावेजों की पड़ताल कर वक्फ बोर्ड के सामने अपना पक्ष रखेगा।

Roshan Gate Land Ownership Dispute: छत्रपति संभाजीनगर में रोशनगेट क्षेत्र की एक खुली जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद गहरा गया है। महानगरपालिका द्वारा जमीन के समतलीकरण का काम किए जाने पर वक्फ बोर्ड ने आपत्ति जताई है।

अब महानगरपालिका प्रशासन जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराएगा और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अपना पक्ष स्पष्ट करेगा। आयुक्त अमोल येडगे ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जाएगी और आवश्यक दस्तावेज वक्फ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

जमीन के स्वामित्व पर आमने-सामने दावे

रोशनगेट क्षेत्र की खुली जमीन को लेकर विवाद उस समय सामने आया, जब छत्रपति संभाजीनगर मनपा ने वहां समतलीकरण का काम शुरू किया। वक्फ बोर्ड ने इस कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज कराते हुए जमीन के स्वामित्व से संबंधित प्रश्न उठाए। दूसरी ओर, महानगरपालिका का कहना है कि जमीन के स्वामित्व और उसके अभिलेखों की जांच आवश्यक है। प्रशासन अब संबंधित दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करने की तैयारी में है।

न्यायालय के निर्देश पर गठित समिति करेगी विचार

इस मामले में न्यायालय ने विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति की बैठक में जमीन के स्वामित्व, उपलब्ध अभिलेखों और समतलीकरण की कार्रवाई से जुड़े पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। ऐसे में अब इस विवाद का समाधान संबंधित दस्तावेजों और प्रशासनिक जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।

कचरा हटाने के बाद किया गया समतलीकरण

महानगरपालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फैजान खान ने आयुक्त को दिए गए पत्र में बताया कि वक्फ मंडल के अभिलेखों में गट क्रमांक 10 के अंतर्गत रोशनगेट क्षेत्र के जसवंतसिंगपुरा में जमीन दर्ज है। पत्र के अनुसार, संबंधित स्थान पर बड़ी मात्रा में कचरा जमा होने के कारण महानगरपालिका ने सफाई कर समतलीकरण कराया था। इस कार्रवाई पर वक्फ बोर्ड ने आपत्ति जताई है।

आयुक्त अमोल येडगे ने स्पष्ट किया कि महानगरपालिका फिलहाल जमीन के समतलीकरण की कार्रवाई और स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगी। जांच के बाद संबंधित अभिलेख वक्फ बोर्ड को उपलब्ध कराए जाएंगे। अब देखना होगा कि दस्तावेजों की पड़ताल से जमीन के स्वामित्व को लेकर उठे सवालों का क्या समाधान निकलता है।

ECI के कामकाज पर उठा सवाल; जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट दायर हुआ PIL

त्योहारों पर होगा आटा गीला, दो महीने में 250 रुपये बढ़े गेहूं के भाव; क्या है इसका कारण?

Driving Licence बनवाने वालों के लिए खुशखबरी, जानें क्या कराने पर नहीं देना होगा फीस?

आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, सड़क निर्माण स्थल पर 3 जीपों में लगी आग, 5 लोगों की जलकर मौत, 3 घायल

नामांकन के बीच आंध्र प्रदेश में सियासी घमासान, पूर्व महिला मंत्री के साथ पुलिस ने की धक्का-मुक्की, देखें VIDEO