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छत्रपति संभाजीनगर के रहिमपुर (खड़क), लिंबे जलगांव और तुर्काबाद के 17 उपभोक्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
महावितरण के अनुसार, बिजली चोरी के मामलों में कुल 1,90,308 रुपये की वसूली बकाया है।
रहिमपुर (खड़क) के आठ उपभोक्ताओं से 98,736 रुपये वसूल किए जाने हैं।
Chhatrapati Sambhajinagar Electricity Theft: महावितरण की बिजली लाइनों से अनधिकृत रूप से बिजली का इस्तेमाल करने के आरोप में रहिमपुर (खड़क), लिंबे जलगांव व तुर्काबाद के कुल 17 उपभोक्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महावितरण के अनुसार, इन मामलों में कंपनी को कुल 1 लाख 90 हजार 308 रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। निर्धारित समय में बिजली चोरी के आकलन की राशि व समझौता शुल्क जमा नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई।
कनिष्ठ अभियंता शेख मुफीद की शिकायत पर वालूज पुलिस थाने में विद्युत अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। महावितरण की टीम ने इस क्षेत्र में अनधिकृत बिजली इस्तेमाल के खिलाफ निरीक्षण अभियान चलाया था।
जांच के दौरान कुछ उपभोक्ताओं की ओर से बिना अनुमति बिजली इस्तेमाल करने, मीटर में छेड़छाड़ करने व सीधे बिजली कनेक्शन लेकर बिजली चोरी करने की बात शिकायत में कही गई है। रहिमपुर (खड़क) के आठ उपभोक्ताओं से बिजली चोरी की राशि व समझौता शुल्क के रूप में कुल 98 हजार 736 रुपये वसूल किए जाने हैं। लिंबे जलगांव व तुर्काबाद के नौ उपभोक्ताओं से 91 हजार 572 रुपये बकाया हैं। इस तरह 1 लाख 90 हजार 308 रुपये की वसूली अपेक्षित है।
रहिमपुर (खड़क) के उपभोक्ताओं में मिराज शेख, कारभारी जाधव, किशोर जाधव, हाशम शेख, बालू जाधव, रज्जाक शेख, कल्याण जाधव व मुक्तार शेख शामिल हैं। लिंबे जलगांव व तुर्काबाद के उपभोक्ताओं में कैलास जाधव, शकील शेख, मोहन तारक, शहबाज पठान, गोविंद लांडगे, अयाज शेख, वसंतराव हाडुले, रशीद पठान व तोफिक सैयद के नाम है।
महावितरण के कनिष्ठ अभियंता शेख ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अधिकृत बिजली कनेक्शन लेकर ही बिजली का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि अनधिकृत कनेक्शन लेना, सीधे बिजली लाइन से बिजली इस्तेमाल करना या मीटर में छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों की जांच कर विद्युत अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।