महाराष्ट्र मतदाता सूची (सोर्सः सोशल मीडिया)
अकोला

महाराष्ट्र में मतदाता सूची में नाम जोड़ने की समय-सीमा बढ़ी, अब 26 अक्टूबर तक करें आवेदन

Voter Registration Deadline: महाराष्ट्र में विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में सुधार के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई गई है।

आंचल लोखंडे

Highlights

  • महाराष्ट्र में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और विवरण सुधारने की समय-सीमा बढ़ाई गई है।

  • निर्वाचन आयोग ने समय-सीमा बढ़ाकर पात्र नागरिकों को अतिरिक्त अवसर दिया है।

  • 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।

Akola Voter List Revision: लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार माना जाता है। इसी अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है।

महाराष्ट्र में वर्तमान में 1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि मानकर विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस बीच राज्य के लाखों नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

मतदाताओं से अपील

जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने तथा नाम, पता या अन्य विवरणों में सुधार कराने के लिए अब 26 अक्टूबर 2026 तक आवेदन किया जा सकेगा, उन्होंने जिले के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे बढ़ाई गई समय-सीमा का लाभ उठाते हुए अपने नाम की जांच कर लें और आवश्यक सुधार या पंजीकरण की प्रक्रिया समय पर पूरी करें।

अतिरिक्त समय उपलब्ध

पहले दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई थी। हालांकि, महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय बढ़ाने का अनुरोध किए जाने के बाद केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इस पर सकारात्मक विचार करते हुए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। आयोग द्वारा अधिसूचित नए कार्यक्रम के अनुसार अब नागरिकों को अपने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध होगा।

युवाओं को मिलेगा लाभ

निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार समय-सीमा में वृद्धि का सबसे अधिक लाभ उन युवाओं को मिलेगा जो हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर मतदान के लिए पात्र हुए हैं, लेकिन किसी कारणवश अब तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करा सके हैं। इसके अलावा जिन मतदाताओं के नाम, पते, आयु अथवा अन्य विवरणों में त्रुटियां हैं, उन्हें भी आवश्यक संशोधन कराने का अवसर मिलेगा।

10 नवंबर को आपत्तियों का स्थानांतरण

संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तिया प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद प्राप्त आवेदनों एवं आपत्तियों का निस्तारण 10 नवंबर 2026 तक किया जाएगा सभी प्रक्रियाए पूरी होने के पश्चात अंतिम एवं अद्यतन मतदाता सूची का प्रकाशन 16 नवंबर 2026 को किया जाएगा।

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