Akola Crop Insurance: खरीफ मौसम 202627 के लिए सुधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सहभागी होने हेतु किसानों को 31 जुलाई तक आवेदन करना आवश्यक है। जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने जिले के अधिकाधिक किसानों से इस योजना में सहभागी होने का आवाहन किया है।
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र किसानों को अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहिए। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कीट व रोगों से फसल को होने वाले नुकसान पर आर्थिक संरक्षण देना। आधुनिक कृषि तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहन देना। संकट के समय किसानों की आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह और अन्न सुरक्षा को सुदृढ़ करना।
एग्रीस्टैक फार्मर आईडी अनिवार्य। डिजिटल क्रॉप सर्वे अंतर्गत फसल पंजीकरण आवश्यक। न्यूनतम 0.10 हेक्टेयर क्षेत्र की शर्त लागू। भाड़े पर खेती करने वाले किसानों को पंजीकृत भाड़े का करार वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
यदि आवेदन में धोखाधड़ी या गलत जानकारी पाई गई तो संबंधित किसान को पांच वर्षों तक योजना व कृषि विभाग की डीबीटी योजनाओं से वंचित किया जाएगा।
| श्रेणी | किसान प्रीमियम (बीमा हप्ता) |
|---|---|
| खरीफ फसलें | 2% |
| रबी फसलें | 1.5% |
| नगदी/व्यावसायिक फसलें | 5% |
| जोखिम स्तर | 70% |
| उंबरठा (Threshold) उत्पादन | पिछले 7 वर्षों में सर्वोच्च 5 वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर |
| फसल | किसान हिस्सा (₹/हेक्टेयर) |
|---|---|
| सोयाबीन | ₹1,250 |
| कपास | ₹1,300 |
| तुअर | ₹940 |
| मूंग | ₹75 |
| उड़द | ₹67.50 |
| मक्का | ₹100 |
ये भी पढ़े: कस्टडी में मौत पर सख्ती: फॉरेंसिक जांच, वीडियो पोस्टमार्टम अनिवार्य; 18 माह तक सुरक्षित रहेगा CCTV डेटा
किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केवल बीमा हप्ता भरना आवश्यक है। सीएससी केंद्रधारकों को केंद्र शासन द्वारा निर्धारित मानधन बीमा कंपनी से दिया जाता है। बीमा हप्ता के अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं देना है।