सुखेंदु शेखर रे (सौ.सोशल मीडिया) 
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कोलकाता दरिंदगी मामले पर बोलना TMC नेता को पड़ा भारी, सुखेंदु शेखर रे को मिला पुलिस का नोटिस

TMC नेता सुखेंदु शेखर रे को कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर बोलना भारी पड़ गया। अब गलत सूचना फैलाने के आरोप में पुलिस ने नोटिस भेजा है। पुलिस की ओर से आज शाम 4 बजे पुलिस मुख्यालय में पेश होने का आदेश दिया गया है।

शानू शर्मा

कोलकाता: कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर संग दरिंदगी मामले पर आवाज उठाना  TMC नेता को भाड़ी पड़ गया। ममता सरकार ने अपने ही नेता को फेक न्यूज फैलाने के आरोप में नोटिस भेजा है। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने आरजी कर अस्पताल में हुए घटना को पर जांच करने की मांग की थी। जिसे पुलिस द्वारा गलत सूचना बताया गया है। पुलिस की ओर से आज शाम 4 बजे पुलिस मुख्यालय में पेश होने का आदेश दिया गया है।

ट्रेनी डॉक्टर मामले को लेकर सुखेंदु ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। जिसमें लिखा, "CBI को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है, ताकि पता चल सके कि आत्महत्या की कहानी किसने और क्यों फैलाई? हॉल की दीवार क्यों गिराई गई? रॉय को इतना शक्तिशाली बनाने के लिए किसने संरक्षण दिया? 3 दिन बाद खोजी कुत्ते का इस्तेमाल क्यों किया गया? ऐसे सैकड़ों सवाल हैं, उन्हें बोलने दीजिए।"

पुलिस ने दी जानकारी 

पुलिस ने इस मामले में कहा कि खोजी कुत्तों के बारे में दी गई जानकारी पुरी तरह से गलत है। पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा, " खोजी कुत्ते को तीन दिन बाद भेजने की सूचना पूरी तरह से गलत है। खोजी कुत्ते को दो बार 9 तारीख को और फिर 12 तारीख को भेजा गया था। अब सुखेंदु शेखर रे को बीएनएस की धारा 35(1) के तहत नोटिस भेजा गया है।"

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अस्पताल के पास धारा 163 लागू

कोलकाता पुलिस ने सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पास आज रविवार 18 अगस्त से 24 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू की है। जिसके मुताबिक पांच से अधिक लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने और सभा करने पर प्रतिबंध होगा। आदेश में कहा गया है कि कोलकाता पुलिस ने अस्पताल के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)की धारा-163(2) लागू कर दी है। अस्पताल के आसपास के क्षेत्र से लेकर श्यामबाजार फाइव-पॉइंट क्रॉसिंग तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। जारी आदेश के मुताबिक, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNSS), 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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